April 11, 2019

11.04.2019 (दरभंगा) : जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा रामनवमी त्यौहार को पूर्ण शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिले के सभी लोगों से अपील किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का यह महात्यौहार लोक सभा चुनाव के ठीक बीच में पड़ा है। पूरे जिला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता अभी प्रभावी है। इसलिए रामनवमी त्यौहार को पूर्ण शांतिपूवर्क एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाकर जिलावासी को एक अनुठा मिसाल पेश करने का मौका है। उन्होंने कहा कि जिला शांति समिति, रामनवमी समिति एवं मुहर्रम समिति आदि की पूर्व में भी कई बैठके आयोजित की गई थी और समिति के सदस्यों को प्रशासन की भावना से अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस पर अमल की जानी चाहिए। डी.जे. बजाने, अश्लील गाने बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेंगी। रामनवमी के झाँकी में कोई पार्टी या व्यक्ति राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नही करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक कार्यकलापों में शरीक हो सकता है, लेकिन उसमें राजनीतिक लाभ यथा - चुनाव प्रचार की बातें कदापि नहीं हो। उन्होंने समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में उक्त बातें कहीं। बैठक में उपस्थित एसएसपी बाबू राम ने कहा कि लोक सभा चुनाव के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराना प्रशासन का मूल दायित्व है। इसलिए जनता को प्रशासन की भावना को समझना चाहिए और रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने में सभी को सहयोग करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि रामनवमी जुलूस में कोई गैर-कानूनी या नियम विरूद्ध कार्य होने पर प्रशासन दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे समय चौकस रहेगा। छोटी-छोटी घटनाओं पर भी प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। जगह-जगह पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गये हैं और वीडियोग्राफी टीम की तैनाती की गई है। अगर कोई विधि-व्यवस्था या माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ सख्ती से पेश आयेगा। इसके पूर्व जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा रामनवमी त्यौहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का भरोसा दिया गया और उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। जिस पर डी.एम. एवं एस.एस.पी. द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया। इसमें सभी महत्वपूर्ण चौक-चौराहों व जुलूस निकालने के रास्तों पर पुलिस एवं पदाधिकारी की पर्याप्त संख्या में मौजूदगी, पानी के टैकर की व्यवस्था, फायर टेंडर की तैनाती, शहर के व्यस्ततम क्षेत्रों में अतिक्रमित स्थलों को मुक्त कराने, जगह-जगह पर स्टैटिक मेडिकल यूनिट की तैनाती करने आदि शामिल है। जिला पदाधिकारी एवं एस.एस.पी. ने सभी सुझावों पर अमल करने हेतु शांति समिति के सदस्यों को विश्वास दिलाया। जिला के शांति समिति के सदस्यों के एक महत्वपूर्ण सुझाव पर रामनवमी जुलूस के दौरान निकलने वाली झाँकी का प्रशासन द्वारा निर्माण के समय ही निरीक्षण कर लिया जायेगा ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।
इस बैठक में जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) सदर एस.डी.ओ एवं एस.डी.पी.ओ. सभी थाना प्रभारी सहित जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक का संचालन सदर एस.डी.ओ., दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता ने किया।
April 11, 2019

11.04.2019 (दरभंगा) : इस वर्ष रामनवमी का त्यौहार 13 अप्रैल को मनाया जायेगा। रामनवमी पर्व के अवसर पर महावीरी अखाड़ों द्वारा जुलूस निकाले जाने की परंपरा रही है जिसमें भारी संख्या में धर्मावलंबी शरीक होते रहे हैं। जिला प्रशासन, दरभंगा द्वारा चैती छठ पर्व एवं रामनवमी त्यौहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण करने हेतु सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किये हैं। जिला दण्डाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की हस्ताक्षर से संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिसमें प्रमुख व संवेदनशील चौक-चौराहा, जुलूस के प्रस्तावित मार्गों में भारी संख्या में सशस्त्र बल के साथ दण्डाधिकारी की तैनाती की गई है। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण की कमान जिला के वरीय पदाधिकारियों को दी गई है। उनके साथ वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था ड्यूटी पर लगाया गया है। रामनवमी के अवसर पर विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को महावीरी झंडा जुलूस के साथ-साथ रहकर जुलूस पर नियंत्रण करने, मेले में असामाजिक एवं गुडा तत्वों पर नजर रखने, शराब के आवाजाही पर पूर्ण रोक लगाने, वाहन की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देश दिया गया है।
रामनवमी का त्यौहार चैती छठ के साथ शुरू होगा तथा महावरीरी झंडा एवं चैती दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के उपरांत समाप्त होगा। जिला प्रशासन द्वारा उक्त सभी त्यौहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किया गया है। प्रायः त्यौहारों के अवसर पर अवाछित तत्वों के द्वारा कभी-कभी अफवाहें फैलाने की कोशिश की जाती है। विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऐसे अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ठोस कारगर कार्रवाई करेंगे। मेले के अवसर पर दंगा/फसाद के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सभी अनुमण्डल स्तर पर क्यू0आर0टी0 टीम का गठन किया गया है। जुलूस/भीड़ पर नजर रखने हेतु नगर क्षेत्र में कुल 16 स्थलों पर 48 सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया गया है और 11 अलग-अलग जगहों पर वीडियोग्राफी टीम की तैनाती की गई है। वहीं दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पुलिस का भी.एच.एफ. सेट् चौबीसों घंटे खुला रहेगा। भी.एच.एफ. पर हर एक घंटे सभी थानों से जिला मुख्यालय रिपोर्ट भेजा जायेगा। जिला पदाधिकारी द्वारा इस अवसर पर सभी अस्पतालों/प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को 24x7 घंटे चालू रखने का निदेश दिया गया है।
रामनवमी त्यौहार के अवसर पर विधि-व्यवस्था पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया हैं जो दिन-रात चालू रहेगा। इस नियंत्रण कक्ष का नम्बर 0672-200600 है। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी अपर समाहर्त्ता हैं। वहीं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारण की संपूर्ण जवाबदेही दी गई है। उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था ड्यूटी में कुल 330 जगहों पर दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही 07 जगहों पर सेक्टर पोस्ट बनाया गया है। सभी सेक्टर पोस्ट पर 04-04 लाठी बल की तैनाती की गई है।
April 03, 2019

02.04.2019 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय प्रकोष्ठ में संयुक्त संवाददाता सम्मलेन आयोजित किया गया। उक्त सम्मलेन को सम्बोधित करते हुए डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम. ने कहा की स्वच्छ, पारदर्शी, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने कहा की चुनाव आयोग के निर्देशानुसार वोटर आईडी कार्ड में से कोई एक मताधिकार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा की 02 अप्रैल से 09 अप्रैल तक नामांकन, 10 अप्रैल को स्क्रूटनी तथा 12 अप्रैल को नामांकन वापसी की तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने कहा की अपराधी तत्वों पर नजर रखी जा रही तथा मतदाताओं को भयभीत करनेवालों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जायेगा। इस चुनाव में जो लोग पहली बार वोट डालेंगे उन्हें एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जायेगा।
एसएसपी बाबू राम ने कहा की लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने तथा भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों में सलिप्त/आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने कहा की जिला में अब तक 51 व्यक्तियों के विरूद्ध सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा को भेजा गया है, जिसमें से जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा 23 व्यक्तियों पर सी.सी.ए. के तहत कार्रवाई हेतु आदेश निर्गत कर दिया गया है। थाना एवं एफ.एस.टी./एस.एस.टी. के द्वारा वाहनों की सघनता से जाँच कर गैर-कानूनी आवाजाही पर निगरानी रखी जा रही है।
वाहनों की जाँच में वाहन मालिकों से अबतक 31 लाख 31 हजार 700 रूपया वसूली हुई है। वहीं पुलिस के द्वारा 21,093 लीटर शराब जब्त की गई है। आपराधिक प्रवृत्ति के 7079 व्यक्तियों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। कुल 14,792 व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें से 2952 व्यक्तियों से बंध पत्र भरवाया गया है। अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्रधारकों के 983 शस्त्रों का सत्यापन किया गया। जिसमें से 107 शस्त्र शस्त्रधारकों से जमा करा लिया गया है। वहीं 62 शस्त्रधारको के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब तक 13 व्यक्तियों के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शराब बन्दी कार्रवाई में 199 लोगों को जेल भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। वहीं दियारा क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ 85 जगहों पर नाका लगाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
April 01, 2019

01.04.2019 (दरभंगा) : 14- दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन हेतु दिनांक 02/04/2019 को अधिसूचना निर्गत होगी और इसी के साथ नाम-निर्देशन दाखिल करने का कार्य भी प्रारंभ हो जायेगा। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी डॉo त्यागराजन एस.एम., जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी दरभंगा है। उन्होंने बताया कि दरभंगा संसदीय निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन दाखिल करने का कार्य समाहरणालय परिसर में अवस्थित जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगा। कार्यालय प्रकोष्ठ में नामांकन अवधि में विधि-व्यवस्था संधारण, यातायात का परिचालन आदि से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा बैठक में उन्होंने उक्त बातें कहीं।
उन्होंने कहा कि नामांकन करने हेतु आने वाले अभ्यर्थी के साथ अधिकतम चार अन्य समर्थक समाहरणालय में आ सकते है। समाहरणालय के उत्तर- पूर्वी भाग में लहेरियासराय टावर चौक के पास बने बैरिकेडिंग (B1) तक अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों के साथ आ सकते हैं। बैरिकेडिंग के अन्दर अभ्यर्थी सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है। नामांकन के लिए आए अभ्यर्थी एवं अन्य (अधिकतम पाँच) समाहरणालय के गेट संख्या 03 से समाहरणालय परिसर में प्रवेश करेंगे तथा नामांकन पश्चात इसी गेट से बाहर जाएँगे। वाहन के पार्किंग हेतु पार्किग स्थल पुलिस लाईन लहेरियासराय में परिसर निर्धारित है। इसी प्रकार आयुक्त कार्यालय के पास निर्मित बैरिकेडिंग (B2) तक अभ्यर्थी अधिकतम तीन वाहनों के साथ आ सकते हैं। बैरिकेडिंग के अन्दर अभ्यर्थी सहित अधिकतम पाँच व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जो गेट नं0 - 3 से समाहणालय परिसर में प्रवेश करेंगे तथा नामांकन पश्चात इसी गेट से बाहर जाएँगे। खाली वाहन के पार्किंग हेतु नेहरू स्टेडियम के आस-पास खाली स्थल निर्धारित है। सभी ड्रॉप गेट, समाहरणालय गेट पर सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाया गया है और पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफरों की तैनाती की गई है, जो हरेक गतिविधियों का रिर्कोडिंग करते रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यातायात प्रबंधन में प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं जवानों को सख्त निदेश दिया है कि वे पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वह्न सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही एवं ढ़िलाई बरते जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उक्त बैठक में डी.एम डॉo त्यागराजन एस.एम, एस.एस.पी. बाबुराम, सिटी एस.पी. योगेन्द्र कुमार, सहायक समाहर्ता (प्रशिक्षु) विवेक रंजन मैत्रय, ए.डी.एम. विभूति रंजन चैधरी, उप विकास आयुक्त डॉo कारी प्रसाद महतो, नामांकन कोषांग के नोडल पदाधिकारी अभिनय भास्कर, एस.डी.ओ. सदर दरभंगा, एस.डी.पी.ओ. सदर दरभंगा एवं प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
March 29, 2019

29.03.2019 (दरभंगा) : लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर चुनाव प्रचार से संबंधित सभी विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी) से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। बगैर प्रमाणीकरण कोई भी विज्ञापन किसी भी मीडिया चाहे वह प्रिंट हो, या इलेक्ट्रोनिक हो, में प्रसारित नही किया जाएगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के श्रेणी में आता है। इसलिए चुनाव प्रचार हेतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में राजनैतिक दलों एवं अभ्यथियों को काफी सर्तकता बरतने की जरूरत है।
निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्यार्शी को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की पूर्व जानकारी देनी होगी। उन्हें अपने नाम निर्देशन पत्र में भी इसका जिक्र करना आवश्यक होगा। सोशल मीडिया मे विकिपेडिया, ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हाट्एप आदि प्रमुखता से प्रचलन में है। निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त सभी मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजनैतिक दलों के सोशल मीडिया एकाउंट पर निगरानी रखने हेतु राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी समिति गठित की गई है। दरभंगा जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डाॅ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति गठित है। जिसमें डी.पी.आर.ओ. सुशील कुमार शर्मा, सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा उप विकास आयुक्त, दरभंगा डाॅ. कारी प्रसाद महतो एवं उप निदेशक, ऑल इण्डिया रेडियो, दरभंगा इस समिति के सदस्य है। जो भी पार्टी अथवा अभ्यर्थी प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चुनाव प्रचार विज्ञापन का प्रसारण कराना चाहेंगे, उन्हे पहले उक्त प्रचार सामग्री का एम.सी.एम.सी. से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगा।
चुनाव प्रचार विज्ञापन का सत्यापन कराने हेतु आयोग द्वारा गाइड लाइन निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत पंजीकृत राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापन प्रसारण के प्रारंभ हेतु निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व विहित प्रपत्र में अपना आवेदन एम.सी.एम.सी. कोषांग में प्रस्तुत करनी होेगी। वहीं गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या किन्हीं अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर विज्ञापन प्रसारण शुरू करने की तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रोनिक फार्म में दो प्रतियाँ, सी.डी. में तथा उक्त विज्ञापन का एक विधिवत लिप्यन्तरण *(Transcript)* संलग्न करनी होगी। आवेदक को विज्ञापन के निर्माण पर हुए व्यय सहित टेलीविजन/केबुल नेटवर्क या रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर होने वाले कुल व्यय की जानकारी भी देनी होगी।