March 29, 2019

29.03.2019 (दरभंगा) : लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर चुनाव प्रचार से संबंधित सभी विज्ञापनों को मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति (एम.सी.एम.सी) से प्रमाणित कराना आवश्यक होगा। बगैर प्रमाणीकरण कोई भी विज्ञापन किसी भी मीडिया चाहे वह प्रिंट हो, या इलेक्ट्रोनिक हो, में प्रसारित नही किया जाएगा। गौरतलब है कि सोशल मीडिया भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के श्रेणी में आता है। इसलिए चुनाव प्रचार हेतु सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में राजनैतिक दलों एवं अभ्यथियों को काफी सर्तकता बरतने की जरूरत है।
निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी राजनैतिक दल एवं प्रत्यार्शी को अपने सोशल मीडिया एकाउंट की पूर्व जानकारी देनी होगी। उन्हें अपने नाम निर्देशन पत्र में भी इसका जिक्र करना आवश्यक होगा। सोशल मीडिया मे विकिपेडिया, ट्विटर, यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हाट्एप आदि प्रमुखता से प्रचलन में है। निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त सभी मीडिया पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजनैतिक दलों के सोशल मीडिया एकाउंट पर निगरानी रखने हेतु राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक निगरानी समिति गठित की गई है। दरभंगा जिला में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डाॅ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं निगरानी समिति गठित है। जिसमें डी.पी.आर.ओ. सुशील कुमार शर्मा, सदस्य सचिव हैं। इसके अलावा उप विकास आयुक्त, दरभंगा डाॅ. कारी प्रसाद महतो एवं उप निदेशक, ऑल इण्डिया रेडियो, दरभंगा इस समिति के सदस्य है। जो भी पार्टी अथवा अभ्यर्थी प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चुनाव प्रचार विज्ञापन का प्रसारण कराना चाहेंगे, उन्हे पहले उक्त प्रचार सामग्री का एम.सी.एम.सी. से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा एवं तदनुसार कार्रवाई अपेक्षित होगा।
चुनाव प्रचार विज्ञापन का सत्यापन कराने हेतु आयोग द्वारा गाइड लाइन निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत पंजीकृत राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को विज्ञापन प्रसारण के प्रारंभ हेतु निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व विहित प्रपत्र में अपना आवेदन एम.सी.एम.सी. कोषांग में प्रस्तुत करनी होेगी। वहीं गैर पंजीकृत राजनैतिक दलों या किन्हीं अन्य व्यक्ति के द्वारा आवेदन किये जाने पर विज्ञापन प्रसारण शुरू करने की तिथि से कम से कम 07 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें प्रस्तावित विज्ञापन की इलेक्ट्रोनिक फार्म में दो प्रतियाँ, सी.डी. में तथा उक्त विज्ञापन का एक विधिवत लिप्यन्तरण *(Transcript)* संलग्न करनी होगी। आवेदक को विज्ञापन के निर्माण पर हुए व्यय सहित टेलीविजन/केबुल नेटवर्क या रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों पर होने वाले कुल व्यय की जानकारी भी देनी होगी।