April 18, 2019

18.04.2019 (दरभंगा) : विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कुलपति प्रो.एस.के सिंह ने कहा कि सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु समाज के हर वर्ग को स्वयं आत्मनिर्भर होकर प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा की धरोहर संरक्षण की दिशा में जो भी समाजिक संस्था एवं व्यक्ति कार्य कर रहे है वो पर्याप्त नहीं जान पड़ता है, इसीलिए आज भी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहरें प्रायः नष्ट हो रही हैं| इसके लिए हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए एक प्रकार की संस्कृति को विकसित करना पड़ेगा, जिसमे अपने धरोहर के प्रति श्रद्धा तथा उसे बचाने के लिए सही नियत का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा की इस दिशा में कारगर कदम उठाया जा सकता है। इसी को दृष्टिगत करते हुए “यूनिवर्सिटी हेरिटेज सेल” बनाने का विचार किया जा रहा है और इंटेक के साथ सहभागिता करके इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा सकेंगे। इस कार्यक्रम में महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय के दीर्घा और तकनीकी सहायक चंद्र प्रकाश ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दरभंगा की प्राकृतिक धरोहर एवं उसकी संस्कृति” विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने दरभंगा जिले की नदियों, तालाबों, दुर्लभ पेड़-पौधों तथा पशु-पक्षियों की तस्वीरों को दिखाते हुए उनकी प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महता को उजागर किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे इनटैक के कन्वेनर प्रो० एन. के. अग्रवाल ने विश्व धरोहर दिवस की महता को दर्शाते हुए कहा कि यह दिवस विश्व धरोहर स्थलों और स्मारकों के इतिहास, उसकी विशेषता एवं उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है| इसका उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी संगठनों के प्रयासों को पहचानना भी है। इसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, भूगोल, सिविल इंजीनियर, कलाकार और पुरातत्विद शामिल है।
April 17, 2019

17.04.2019 (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में आज आवासीय कार्यालय कक्ष में लोक सभा आम निर्वाचन-2019 के अवसर पर BSNL का नेटवर्क निर्विघ्न रूप से कार्यरत रखने के संबंध में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने नमामि गंगे के सिवरेज योजना के कार्य कर रहे बुडको के पदाधिकारी एवं गैस पाईप लाईन से संबंधित कार्य कर रहे गेल के पदाधिकारियों से जानना चाहा कि बिना प्रशासनिक जानकारी एवं पूर्वानुमति के सड़कों की खुदाई क्यों कर दी जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है तथा बी.एस.एन.एल. का ऑप्टिकल फाईवर एवं केवल कनेक्शन कट जाता है। जिस कारण से टेलीफोन एवं इन्टरनेट नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। बी.एस.एन.एल. के टेलीफोन एवं नेटवर्क के काम नहीं करने से निर्वाचन एवं अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि लोक सभा निर्वाचन-2019 की अवधि में बार-बार विभिन्न क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. का नेटवर्क फेल होना अधिक गंभीर एवं चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि बाढ़, मोकामा एवं फुलवारीशरीफ में इधर दो-तीन दिनों तक बी.एस.एन.एल. ठप होने के कारण निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। बी.एस.एन.एल. के उप महाप्रबंधक ने बताया कि बुडको के एजेंसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर में बिना पूर्व सूचना के सड़क की खुदाई किये जाने से बी.एस.एन.एल. का केबुल कट गया तथा नेटवर्क पूर्णतः फेल हो गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से पटना जिला अंतर्गत बुडको या गेल के द्वारा नमामि गंगे एवं गैस पाइपलाईन योजना अंतर्गत रोड कटिंग या मशीन के द्वारा खुदाई करने के पूर्व अनिवार्य रूप से भारत संचार निगम लि0 से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें। बी.एस.एन.एल. द्वारा एक नोडल पदाधिकारी प्राधिकृत किया जायेगा, जो बिना किसी देरी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र देंगे। बिना पूर्वानुमति के रोड कटिंग या मशीन द्वारा खुदाई करने पर संबंधित ऐजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाई की जायेगी। शहर के अंदर मुख्य सड़कों एवं सहायक सड़कों पर भी उक्त एजेन्सियों के द्वारा बिना पूर्व सूचना के कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है तथा रोड का कटिंग एवं खुदाई कर मिट्टी का ढेर छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है तथा दुर्घटना की संभावना भी प्रबल होती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बुडको एवं गेल के पदाधिकारी ट्रैफिक एस0पी0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही मुख्य एवं सहायक सड़क की कटिंग एवं मशीन द्वारा खुदाई करेंगे साथ हीं कार्य के दौरान ट्रैफिक को रेगुलेट करने हेतु कार्यरत एजेंसी द्वारा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कि जायेगी जो कार्य स्थल पर सुरक्षा घेरा बनायेगा एवं फ्लोरोसेंट एपरोन(जैकेट) एवं फ्लोरोसेंट लाईट के द्वारा ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे।
बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ नगर पुलिस अधीक्षक पटना पूर्वी राजेन्द्र कुमार भील, पुलिस अधीक्षक यातायात एन0के0 पाण्डेय, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय ठाकुर, प्रभारी दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष शौलेन्द्र भारती एवं बुडको तथा गेल के पदाधिकारीगण उपस्थित थें।
April 17, 2019

17.04.2019 (दरभंगा) :जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, दरभंगा को खराब चापाकलों को एक सप्ताह के अन्दर चालू कराकर प्रतिवेदन देने हेतु कहा है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी पड़ने के चलते दरभंगा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पानी का जलस्तर नीचे चला गया है। जिसके चलते कई क्षेत्रों से लोगों को पानी की समस्या होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। समाचार पत्रों में भी पानी की समस्या की खबरें प्रकाशित हो रही है। इसलिए खराब चापाकलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर दुरूस्त कराने हेतु पी.एच.ई.डी. को निदेश दिया गया। वे कार्यालय प्रकोष्ठ में जल संकट के समाधान हेतु आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त रवीन्द्र नाथ ने बताया कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में लगे चापाकल का सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें 71 चापाकल खराब पाये गये है और 06 चापाकलों से गंदा पानी निकल रहा है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पी.एच.ई.डी. को एक सप्ताह के अंदर नगर के सभी खराब चापाकलों की मरम्मति कराकर चालू कराने हेतु निदेश दिया। वहीं नगर आयुक्त को इस कार्य का स्वयं अनुश्रवण करने को कहा गया। कार्यपालक अभियंता पी.एच.ई.डी. ने बताया कि शहर में विभिन्न स्थलों पर आम लोगों की सुविधा हेतु 120 स्टैंड पोस्ट लगाया गया है। जिसमें लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। साथ ही 30 अतिरिक्त स्टैड पोस्ट लगाने का कार्य चल रहा है।
नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने में लोगों द्वारा बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं किया जा रहा है। जबकि निगम द्वारा जो नक्शा पास किया जाता है उसमें इसका अनुपालन अनिवार्य शर्त्त होती है। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को डिफॉल्टर मकान/दुकान मालिकों को चिन्ह्ति कर उनके विरूद्ध दंड अधिरोपित करने का निदेश दिया। नगर आयुक्त को सख्त हिदायत दिया गया है कि बायलॉज का पालन नहीं करने वाले मकान मालिकों के होल्डिंग को अस्वीकृत करने की कार्रवाई की जाय। ज्ञातव्य हो कि नया मकान का निर्माण करने में जल का संरक्षण एक आवश्यक शर्त होती है। जल संरक्षण के लिए मकान मालिकों को सोख्ता का निर्माण कराया जाना है ताकि वर्षा के पानी को जमीन अवशोसित कर ले। इससे भू-जल का स्तर सामान्य बना रहता है। जिलाधिकारी ने मकान बनाने में वाटर हारवेस्टिंग मेकेनिज्म को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने हेतु निदेश दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में कई जगह पर जल-जमाव देखने को मिलता है। नगर आयुक्त को जल जमाव वाले क्षेत्रों में नाला की नियमित सफाई कराने को कहा गया। वहीं BUIDCO के द्वारा निविदा के अनुसार परियोजना का कार्य पूरा नहीं कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त किया गया और संबंधित एजेंसी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
April 17, 2019

16.04.2019 (दरभंगा) : भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पर्ची (Photo Voter Slip) उपलब्ध कराया जा रहा है। फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की जवाबदेही बी.एल.ओ.(बूथ लेवल ऑफिसर) को दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बी.एल.ओ. को मतदान की तिथि से 07 दिन पहले तक सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया है। फोटो मतदाता पर्ची में मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्र का नाम, संख्या मतदाता सूची में क्रमांक आदि का ब्यौरा दिया गया है। आयोग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि फोटो मतदाता पर्ची का इस्तेमाल मतदाताओं के पहचान के लिए कदापि नही किया जा सकेगा। मतदान करने के लिए निर्वाचको के पास ईपिक अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक साथ रखना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने फोटो मतदाता पर्ची का शत्-प्रतिशत् वितरण सुनिश्चित कराने हेतु सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सख्त निदेश दिया है।
आयोग के निदेशानुसार फोटो मतदाता पर्ची का वितरण बी.एल.ओ. के द्वारा घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं के बीच किया जायेगा। यह पर्ची संबंधित मतदाता स्वयं अथवा उनके अनुपलब्ध रहने पर उनके परिवार के सदस्य प्राप्त करेंगे। पर्ची के वितरण के वक्त बी.एल.ओ. द्वारा उस पर हस्ताक्षर अंकित किया जायेगा। बी.एल.ओ. मतदाता के घर पर जाकर संबंधित मतदाताओं की पहचान करेंगे एवं उसके बाद पर्ची पर हस्ताक्षर करके उसे हस्तगत करायेंगे। इसके साथ ही बी.एल.ओ. द्वारा फोटो मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर संबंधित मतदाता से एक पंजी में प्राप्त किया जायेगा। किसी मतदाता के अनपढ़ होने की स्थिति में उनके अंगूठे का निशान पंजी में प्राप्त कर बी.एल.ओ. द्वारा सत्यापित कर दिया जायेगा। मतदाता पर्ची के वितरण के समय अगर कोई मतदाता अनुपलब्ध है अथवा बाहर चला गया है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वैसे मतदाता के पर्ची पर Absent/Shifted/Dead का मुहर लगा दिया जायेगा। मतदाता पर्ची वितरण के समय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बी.एल.ए./अभ्यर्थी के अभिकर्त्ता साथ रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति के द्वारा इसका वितरण नहीं होगा। सभी बी.एल.ओ. को हिदायत दिया गया है कि वे मतदाता पर्ची वितरण कार्य में किसी गैर-सरकारी व्यक्ति का सहयोग कतई नही लेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाता पर्ची वितरण प्रक्रिया को सेक्टर दण्डाधिकारी रैण्डमली जाँच करेंगे। वहीं संबंधित बी.डी.ओ./सी.ओ. एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी इसका सघन पर्यवेक्षण करेंगे। सभी बी.एल.ओ. मतदाता पर्ची वितरण का प्रतिवेदन प्रपत्र - 4 में प्रतिदिन बी.डी.ओ. को उपलब्ध करायेंगे।
April 12, 2019

12.04.2019 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर जिला के सभी मतदान केन्द्रों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यानि मतदान केन्द्रों पर सिगरेट, बीड़ी आदि का प्रयोग वर्जित हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया है। मतदान केन्द्रों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने की यह कार्रवाई निर्वाचन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 (Consumption of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2003) की धारा 4 के तहत की गई है।