April 12, 2019

12.04.2019 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर जिला के सभी मतदान केन्द्रों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यानि मतदान केन्द्रों पर सिगरेट, बीड़ी आदि का प्रयोग वर्जित हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया है। मतदान केन्द्रों को धुम्रपान मुक्त क्षेत्र घोषित करने की यह कार्रवाई निर्वाचन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा), 2003 (Consumption of Cigarettes and other Tobacco Products Act, 2003) की धारा 4 के तहत की गई है।