March 14, 2019

13.03.2019 (पटना) : डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त लोक सभा आम निर्वाचन-2019 की तैयारी के संबंध में पुलिस अधीक्षकों, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी। बैठक में डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पटना जिला के विभिन्न दूसरे जिला से प्रवेश स्थल एवं स्थानों पर पर्याप्त संख्या में चेक प्वाईंट (नाका) बनाया जाय ताकि निर्वाचन की तिथि को पटना जिला के चारों तरफ से बॉर्डर सील हो जाये। सभी नाकाओं पर पटना शहर से बाहर जाने वाले वाहनों एवं बाहर से पटना आने वाले वाहनों का सघन चेकिंग किया जाय। उन्होंने कहा की वाहनों की चेकिंग कर शराब, नगद राशि, आर्म्स एवं पोस्टर/बैनर की चेकिंग की जाय। अगर शराब, सीमा से अधिक नगद राशि, आर्म्स एवं बिना मुद्रण संख्या एवं मुद्रक के नाम का पम्पलेट, पोस्टर/बैनर पाया जाता है, तो विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि लोक सभा चुनाव-2014, विधान सभा चुनाव-2015 के दौरान हुई घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाय। जिनके विरूद्ध वारंट है, उन्हें गिरफ्तार किया जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध अपराधिक मुकदमा लंबित है तथा जिनसे शस्त्र अनुज्ञप्ति के दुरूपयोग की संभावना है, वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा शस्त्र जमा करने की अनुशंसा भेजी जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की तीन कम्पनी क्रमशः बाढ़, मसौढ़ी अनुमंडल एवं पालीगंज अनुमंडल में चुनाव पूर्व तैयारियों के लिए शीघ्र आ जायेगी। इन अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा फ्लैग मार्च किया जाना है। अर्द्ध सैनिक बलों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सी.सी.ए.) 1981 की धारा-3 के अधीन अपराध कर्मियों, जिनका गंभीर अपराधिक इतिहास है तथा लंबित वारंटियों की सूची उपलब्ध करा दी जाय। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अर्द्ध सैनिक बल कमजोर वर्ग के मतदाताओं के क्षेत्रों में जा कर मतदाताओं के बीच सुरक्षा का वातावरण भी बनायेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। बैठक में PCCP, पुलिस बल एवं मतदान दल के Dispatch Plan की भी चर्चा हुई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, कुमार रवि ने बताया कि लोक सभा आम निर्वाचन 2019 में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3 के अधीन नोटिस निर्गत किया गया है।
उक्त बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि के साथ एसएसपी गरिमा मल्लिक, नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पी0के0 दास, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेन्द्र कुमार भील, पुलिस अधीक्षक यातायात, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थें।
March 13, 2019

13.03.2019 (दरभंगा) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में जिले के सभी प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव प्रचार सामग्री छापने हेतु निर्वाचन आयोग के प्रावधानों से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि मुद्रित सभी सामग्री पर प्रकाशक द्वारा मुद्रक तथा प्रकाशक का नाम एवं पता का स्पष्ट रूप से उल्लेख रहना अनिवार्य है। अतः कोई भी प्रिन्टिंग प्रेस ऐसे कोई भी सामग्री को प्रकाशित नहीं करेगा जिस पर मुद्रक एवं प्रकाशक (Printer & publisher) का नाम मुद्रित नहीं है। कोई मुद्रणालय (Printing Press) द्वारा किसी भी पम्फलेट एवं पोस्टर आदि का मुद्रण नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो। यह घोषणा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट - क में प्राप्त किया जायेगा। मुद्रणालय के व्यवस्थापक (Owner of the press) को निर्देश दिया गया कि प्रचार सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अन्दर प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त सामग्रियाँ सहित विहित प्रपत्र में प्रकाशक की घोषणा (परिशिष्ट - क) तथा परिशिष्ट - ख में अपेक्षित सूचना के साथ, मीडिया कोषांग जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रिन्टिंग प्रेस के व्यवस्थापकों को बताया गया कि यदि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन होता है तो वह एक अवधि जो कि छः माह तक बढ़ाई जा सकती है या फिर अर्थदंड जो कि 2000/- तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों दंडनीय है। उन्होनें बताया कि अनुभाग 127 ए के अनुबंध/प्रावधानों का उल्लंघन तथा निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन होने पर गंभीरता से लिया जाएगा। जो कि यथोचित मामलों में राज्य के प्रसंगिक कानून के अन्तर्गत प्रिन्टिंग प्रेस का लाईसेंस रद्द करना भी शामिल होगा।
March 11, 2019

11.03.2019 (दरभंगा) : पारदर्शी, स्वच्छ, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव हेतु जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की घोषणा किये जाने के उपरांत डीएम एवं एसएसपी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चुनाव प्रक्रिया एवं तद्नुरूप प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई की मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम द्वारा बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को पूर्ण निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु प्रशासनिक तैयारियाँ जोर-शोर से की जा रही है एवं इसके अद्यतन प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिला में इस बार लोक सभा आम निर्वाचन में 26 लाख 94 हजार 78 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगे। इसमें पुरूष मतदाता की संख्या 14 लाख 27 हजार 871 एवं महिला मतदाता की संख्या 12 लाख 66 हजार 164 है एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 43 है। वहीं सेवा मतदाता की संख्या 1864 है। उन्होने कहा कि दरभंगा जिला में कुल 2755 मतदान केन्द्र बनाए गये है, जो 1662 भवनों में अवस्थित है। जिले में पी.डब्लू.डी. मतदाताओं की संख्या 17200 है। डीएम द्वारा बताया गया कि छूटे हुए योग्य निर्वाचकों का नाम पंजीकृत करने हेतु कार्रवाई जारी है जो कि मतदान तिथि के पूर्व तक जारी रहेगा। उन्होने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन के अवसर पर आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने पर दरभंगा जिला क्षेत्र में धारा - 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उन्होनें कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई तेज करने का निदेश अधिकारियों को दिया गया है। 10 सी.सी.ए. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होनें कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा आम नागरिकों के सुविधा हेतु कई प्रकार के मोबाईल एप्प जारी किये गए है। जिसमें एक cVIGIL app है। इस एप्प को गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करके कोई भी नागरिक ऑनलाईन शिकायत दर्ज करा सकता है। इस एप्प के माध्यम से दायर किये गए शिकायतों पर 100 मिनट के अन्दर कार्रवाई की जायेगी। उन्होनें कहा कि दरभंगा जिला में चौथे चरण में मतदान निर्धारित है। दिनांक 29 अप्रैल को दरभंगा लोक सभा क्षेत्र में मतदान होगा। मतगणना का कार्य बाजार समिति प्रागंण में होगा।
एसएसपी बाबुराम ने बताया कि वाहनों की सघन चेकिंग चलाई जा रही है। शस्त्रों का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्रधारकों के शस्त्र जमा करा लिये जाएगे। उन्होनें कहा कि धारा 107 के तहत 2500 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 1400 व्यक्तियों से बंध-पत्र भरवाया गया है और 16 के विरूद्ध सी0सी0ए0 की कार्रवाई की जा रही है। उन्होने बताया कि सभी थानों को 05-05 सी.सी.ए. का लक्ष्य दिया गया है। एसएसपी द्वारा बताया गया कि लोक सभा आम निर्वाचन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की व्यवस्था रहेगी ताकि आम मतदाता भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
March 11, 2019

11.03.2019 (दरभंगा) : डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम ने कहा कि लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस अवधि में सभी पदाधिकारी, कर्मी सीधे भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में आ गये हैं। इसलिए सभी पदाधिकारी/कर्मी को पूर्ण निष्पक्ष एवं पारदर्शी होकर निर्वाचन दायित्वों का निर्वह्न कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों/कर्मियों को निष्पक्ष होने के साथ-साथ उन्हें निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है। उन्होनें कहा कि निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर निष्पादित करना है। यह समयबद्ध कार्यक्रम है। इसमें सभी कार्यों के लिए समय एवं नियम पूर्व से निर्धारित है। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित आदर्श आचार संहिता प्रशिक्षण कार्यशाला में अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। डीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सरकारी कर्मी एवं राजनीतिक दल/अभ्यर्थि को समान रूप से करना है। जिस किसी के भी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा, उसके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी। डीएम ने सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सभी प्रकार के सरकारी एवं राजनीतिक पोस्टर को हटा देने हेतु निदेश दिया है। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारियों को आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। उनके विरूद्ध धारा 107, 110, 116 के तहत कार्रवाई करने हेतु कहा गया है। सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें निर्वाचन आयोग के निर्देशो से अवगत कराने को कहा गया। उन्होनें कहा कि इसके बाद उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उनके विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इस प्रशिक्षण कार्यालय में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को पावर प्वाइंट के द्वारा प्रजेटेंशन दिया गया। आदर्श आचार संहिता कोषांग के नोडल पदाधिकारी आर.आर. प्रभाकर द्वारा विस्तार से सभी प्रावधानों को बताया गया।
बैठक में उपस्थित एसएसपी ने निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त सभी उड़नदस्ता दल/स्टैटिक सर्विलांस दलों को वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाने, भलनरेबुल टोलों की मैपिंग करने, अवैध सामग्रियों की जप्ती करने के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया। उन्होने कहा कि जिले में निरोधात्मक कार्रवाई किये जाने पर एक माहौल बनेगा ताकि आम मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगे।
उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला में डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम, एसएसपी बाबुराम, ए.डी.एम. विभूतिरंजन चौधरी, डी.डी.सी. डॉo कारी प्रसाद महतो, ए.डी.एम. विभागीय जाँच वीरेन्द्र प्रसाद, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी आर.आर. प्रभाकर सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, एस.डी.ओ, डी.सी.एल.आर, बी.डी.ओ, सी.ओ., थाना प्रभारी, निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त अन्य पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।
March 11, 2019

11.03.2019 (दरभंगा) : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किए जाने के साथ ही संपुर्ण लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न राजनितिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। इसके चलते विधि व्यवस्था के भंग होने की सम्भावना रहती है। डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम. द्वारा जिला में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेघाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होकर, किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, धरना प्रदर्शन, जुलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का पर्चा-पोस्टर, दीवार लेखन आदि कार्य पर रोक रहेगी, जिससे की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दल/अभ्यर्थि द्वारा धार्मिक स्थल का प्रयोग कदापि नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराने/धमकाने अथवा प्रलोभित करने, प्रदूषण फैलाने, साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र, सिख धर्मावलियों के द्वारा धारित कृपाण, शवयात्रा, धार्मिक अनुष्ठान आदि इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।