March 11, 2019

11.03.2019 (दरभंगा) : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10.03.2019 को लोक सभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किए जाने के साथ ही संपुर्ण लोकसभा/विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गया है। इस अवसर पर विभिन्न राजनितिक दलों/अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा/जुलूस का आयोजन किया जायेगा। इसके चलते विधि व्यवस्था के भंग होने की सम्भावना रहती है। डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम. द्वारा जिला में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेघाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होकर, किसी भी प्रकार की सभा, बैठक, धरना प्रदर्शन, जुलूस तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग 10 बजे रात्रि से 6 बजे सुबह तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा किसी भी प्रकार का पर्चा-पोस्टर, दीवार लेखन आदि कार्य पर रोक रहेगी, जिससे की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दल/अभ्यर्थि द्वारा धार्मिक स्थल का प्रयोग कदापि नही किया जायेगा। चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराने/धमकाने अथवा प्रलोभित करने, प्रदूषण फैलाने, साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी द्वारा धारित आग्नेयास्त्र, सिख धर्मावलियों के द्वारा धारित कृपाण, शवयात्रा, धार्मिक अनुष्ठान आदि इस निषेधाज्ञा की परिधि से बाहर होगा।