July 11, 2020

10.07.2020 (दरभंगा) : कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 को सर्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नोटिफाइड डिजास्टर घोषित करते हुए इससे बचाव हेतु विभिन्न मानक निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा 2,3,4 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए "द बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020" बनाया गया है, जिसके द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु कई कठोर उपबंध का प्रावधान किया गया है।
बिहार सरकार गृह विभाग (विशेष शाखा) के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के निर्णय के अनुसार सभी जिला पदाधिकारियों को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी अनलॉक-2 के आदेश से भी कड़े आदेश, स्थिति की गंभीरता तथा स्थानीय आवश्यकता का आकलन कर पारित करने के लिए तथा अपने क्षेत्र में परिस्थितियों का आकलन कर जरूरी प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। हाल के दिनों में दरभंगा जिले में कोविड-19 के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है, जो गंभीर स्थिति है। अतः उक्त आदेश एवं बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड-19 विनियम 2020 के उपबंध संख्या - 10 एवं उपबंध संख्या -12 में वर्जित प्रावधानों के आलोक में त्यागराजन एस.एम.(भा.प्र.से.), समाहर्त्ता-सह-जिला दंडाधिकारी ने संक्रमण जनित महामारी कोविड-19 विनियम 2020 के उपबंध संख्या - 17 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न आदेश जारी किया है।
01. दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान पुर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक ही खुलेंगे।
02. सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही दुकान में प्रवेश देंगे एवं सामग्री उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 के विनियम 19 के तथा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के द्वारा जारी पत्र के आलोक में सील करने की कार्रवाई संबंधित पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।
03. सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
04. सभी प्रकार की धार्मिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/सामाजिक समारोह का आयोजन पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगा। विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग एवं श्राद्ध- कर्म में अधिकतम 20 लोग के भाग लेने की अनुमति रहेगी।
05. सभी शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान पूर्ववत बंद रहेगा।
06. बिहार सरकार गृह विभाग विशेष शाखा के द्वारा जारी निर्देश के आलोक में होटल, बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल तथा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति(सीमित संख्या में कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोह के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं परिवारिक समारोह में सामाजिक दूरी का पालन तथा सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्विट हॉल,मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को बंद करा दिया जाएगा प्रयास किया जाएगा कि होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किए गए हैं।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दरभंगा जिला को उपरोक्त आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम को अपने क्षेत्र अंतर्गत सघन सफाई साफ- सफाई एवं सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित रूप से विशेषकर शनिवार एवं रविवार के दिन कराना सुनिश्चित करेंगे।
वरीय पुलिस अधीक्षक/ नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा उपरोक्त आदेश का शत प्रतिशत अनुपालन हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।
July 09, 2020

09.07.2020 (पटना) : डीएम कुमार रवि ने लॉकडाउन को सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की। हिंदी भवन स्थित सभागार से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात डी अमरकेश, सभी थानाध्यक्ष के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टेड थे। बैठक में डीएम ने लॉकडाउन में निहित प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत कराया तथा इसे कड़ाई से लागू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यालय प्रधानों को कहा की अपने-अपने कार्यालयों में कर्मियों को मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करायें। साथ ही बाजार एवं भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के ही यत्र- तत्र घूमते है तो रु50 के जुर्माना की वसूली करें। इसके लिए शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। लॉक डाउन की अवधि में प्राइवेट एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। आवश्यक सेवा से जुड़े हुए कार्यालय खुले रहेंगे। फल ,सब्जी, मीट, मछली की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा शाम में 4:00 बजे से 7:00 बजे तक ही खुलेंगे। रेल यात्रा, वायुयान सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन पूर्ववत जारी रहेगा। किंतु उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क का प्रयोग ड्राइवर एवं पैसेंजर सभी को करना होगा। इसके लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। डीएम श्री कुमार ने कहा की सार्वजनिक पूजा के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा दुकान सहित आवश्यक सेवा से जुड़ी सेवाएं चालू रहेगी। पार्क, जू खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित रहेंगी। किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हों इसके लिए थानाध्यक्ष होटल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल बैंक्विट हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को नोटिस निर्गत करेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किए जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाए। डीएम ने सभी छह अंचलों में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल के साथ छिड़काव करें तथा इसके लिए अग्निशमन विभाग के वाहन का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान करने हेतु कंट्रोल रूम जिसका दूरभाष संख्या 0612- 2249964 के संचालन हेतु पालीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को लॉकडाउन का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने तथा कंटेनमेंट जोन में आवागमन को सख्ती से रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही बैरिकेडिंग करने तथा आवश्यकतानुसार बफर जोन बनाने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं उसके चेन को समाप्त किया जा सके।
July 09, 2020

09.07.2020 (दरभंगा) : राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह, दरभंगा के सभागार में आयोजित प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि कोविड-19 आपदा के दौरान दिव्यांगजनों के सुरक्षा और संरक्षण में कोई कठिनाई न हो, इसको लेकर आज दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया, विभिन्न पंचातयों के गाँव में घर-घर जाकर उनकी जानकारी ली गई है। इस संबंध में आज संबंधित अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की गयी। एक हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किया गया है जिसका नंबर 8448385590 है, जिसपर दिव्यांगजनों की शिकायत प्राप्त होने पर उस पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो भी 18 वर्ष के ऊपर के दिव्यांगजन हैं तथा राशन कार्ड से वंचित हैं, तो 15 दिनों के अन्दर उन्हें राशन कार्ड मिल जाना चाहिए। साथ ही कल ही उन्हें राशन उपलब्ध हो जाना चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिला निर्वाचन शाखा एवं सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त डाटा के अनुसार दरभंगा जिले में 18 वर्ष के ऊपर के 32 से 33 हजार दिव्यांगजन हैं। उन्होंने कहा कि आई.सी.डी.एस., दरभंगा को सभी दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण करके प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उप विकास आयुक्त कार्यालय को भी मनरेगा में दिव्यांगजनों को काम देने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जिन दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नही बना है उनके दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि सर्वशिक्षा अभियान के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन दिव्यांगजनों का व्हीलचेयर टूट गया है उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध करा दिया जाए। गंभीर दिव्यांग बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए सकॉट हेतु 300 रूपये प्रदान किया जाता है। दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला के अनेक दिव्यांगजनों ने ऑनलाईन आवेदन दिया है जिनकी कल 10 जुलाई 2020 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ई-न्यायालय में ऑनलाईन सुनवाई होगी। जिसमें पेंशन, राशन एवं राशन कार्ड, पुनर्वास, कोविड-19 राहत से संबंधित, मनरेगा जॉब कार्ड एवं अन्य समस्याओं से संबंधित शिकायतों पर ऑनलाइन सुनवाई की जाएगी।
यदि कोई दिव्यांगजन इस सुनवाई में छूट जाते हैं, तो वे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व बिहार के 07 प्रमण्डलों में प्रमण्डल स्तरीय सुनवाई की जा चुकी है। मगध प्रमंडल के गया से शुरूआत की गई थी। इसके उपरांत मुगेर, सारण, तिरहुत, पूर्णिया, भागलपुर एवं कोशी प्रमण्डल में सुनवाई की जा चुकी है। दरभंगा 08वाँ प्रमण्डल है, जहाँ कल ऑनलाइन सुनवाई होगी। 18 जुलाई 2020 को पटना में सुनवाई की जाएगी। अभी तक हेल्पलाईन पर 19 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं।
प्राइवेट सेक्टर में भी दिव्यांगजों को 05 प्रतिशत् का आरक्षण दिया गया है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से प्राइवेट सेक्टर के कर्मियों का डाटा उपलब्ध कराने को कहा गया हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी दिव्यांगजन को कोई समस्या या कोई शिकायत है तो https://forms.gle/cBGG2wZGCghkAaWa8 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उक्त प्रेस सम्मेलन में उप निदेशक, जन सम्पर्क, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा नागेन्द्र कुमार गुप्ता उपस्थित थे।
July 09, 2020

09.07.2020 (दरभंगा) : कोविड-19 के संक्रमण को लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न स्रोतों से लॉकडाउन की मांग उठने पर डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि दरभंगा जिला के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के द्वारा विशेषकर शहरी क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे जिले में लॉकडाउन कराने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हो रहा है। आईएमडी व अन्य स्रोतों से प्राप्त मौसम अनुमान को देखते हुए सम्यक विचारोपरान्त जिला प्रशासन इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 9 से 12 जुलाई के बीच भारी बारिश की संभावना है। नेपाल के कमला और बागमती से संबंधित बेसिन में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 13 जुलाई 2020 या इसके उपरांत ही पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जा सकेगा। आम जनता को जिला प्रशासन सूचित करना चाहता है कि कोविड-19 के रेगुलेशन(विनियमन) के अनुपालन करवाने हेतु काँटेन्मेंट जोन, मास्क के प्रयोग, सामाजिक दूरी, प्रतिष्ठान तथा वाहन चेकिंग अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, इसके अच्छे फलाफल भी प्राप्त हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन, दरभंगा को कोविड-19 संक्रमित क्षेत्रों में विशेष जांच कराने हेतु निर्देश दिया गया है। कोविड-19 से संबंधित हर पहलू पर जिला प्रशासन द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जा रहा है। गौरतलब है की बाढ़ को लेकर बाढ़ राहत सामग्री पहुंचाने में शहर के कई प्रतिष्ठानों एवं शहर के कई संस्थाओं की अहम भूमिका रहती है। तुरंत लॉकडाउन होने पर बाढ़ राहत संचालन करने में कठिनाई हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार के कुछ अन्य जिलों की भांति दरभंगा जिला में भी लॉकडाउन करने हेतु 13 जुलाई या इसके उपरांत निर्णय लेकर सूचित किया जाएगा।
July 09, 2020

09.07.2020 (दरभंगा) : बाढ़ पूर्व तैयारी के मद्देनजर डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम ने आपदा प्रबंधन प्रभारी एवं जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ अधवाड़ा समूह वाली नदी के शहरी सुरक्षा तंटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने स्लूइस गेट थलवारा तक चल रहे बांध मरम्मति कार्य का निरीक्षण किया तथा खराजपुर से विजयपुर तक पैदल भ्रमण कर बांध की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से चल रहे तटबंध मरम्मति कार्य की जानकारी ली। इस दौरान संबंधित अभियंताओं से वस्तु स्थिति की जानकारी ली गयी। तटबंध के निरीक्षण के दौरान बांध पर बने रेन कट (दरार) की मरम्मति शीघ्र कराने के निर्देश दिये गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक-एक रेन कट को गंभीरता से देखा और उसकी मरम्मति करवाने का निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान अंचलाधिकारी, बहादुरपुर, जल संसाधन विभाग के संबंधित अभियंतागण एवं आपदा प्रबंधन प्रभारी उपस्थित थे।