July 09, 2020

09.07.2020 (पटना) : डीएम कुमार रवि ने लॉकडाउन को सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग की। हिंदी भवन स्थित सभागार से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात डी अमरकेश, सभी थानाध्यक्ष के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्टेड थे। बैठक में डीएम ने लॉकडाउन में निहित प्रावधानों से अधिकारियों को अवगत कराया तथा इसे कड़ाई से लागू कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कार्यालय प्रधानों को कहा की अपने-अपने कार्यालयों में कर्मियों को मास्क का प्रयोग करना सुनिश्चित करायें। साथ ही बाजार एवं भीड़-भाड़ वाली जगहों पर मास्क का अनिवार्य प्रयोग करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के ही यत्र- तत्र घूमते है तो रु50 के जुर्माना की वसूली करें। इसके लिए शहरी क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी नगर निगम के सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। लॉक डाउन की अवधि में प्राइवेट एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया है। आवश्यक सेवा से जुड़े हुए कार्यालय खुले रहेंगे। फल ,सब्जी, मीट, मछली की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक तथा शाम में 4:00 बजे से 7:00 बजे तक ही खुलेंगे। रेल यात्रा, वायुयान सेवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन पूर्ववत जारी रहेगा। किंतु उन्हें ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा तथा मास्क का प्रयोग ड्राइवर एवं पैसेंजर सभी को करना होगा। इसके लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। डीएम श्री कुमार ने कहा की सार्वजनिक पूजा के लिए धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
हॉस्पिटल, क्लीनिक, दवा दुकान सहित आवश्यक सेवा से जुड़ी सेवाएं चालू रहेगी। पार्क, जू खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित रहेंगी। किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति ही सम्मिलित हों इसके लिए थानाध्यक्ष होटल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल बैंक्विट हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को नोटिस निर्गत करेंगे। निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित किए जाने वाले समारोहों के पूर्व सूचना स्थानीय थाना को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा। ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि एक होटल बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाए। डीएम ने सभी छह अंचलों में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल के साथ छिड़काव करें तथा इसके लिए अग्निशमन विभाग के वाहन का भी प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से संबंधित आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान करने हेतु कंट्रोल रूम जिसका दूरभाष संख्या 0612- 2249964 के संचालन हेतु पालीवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया है। डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को लॉकडाउन का सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने तथा कंटेनमेंट जोन में आवागमन को सख्ती से रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही बैरिकेडिंग करने तथा आवश्यकतानुसार बफर जोन बनाने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं उसके चेन को समाप्त किया जा सके।