August 15, 2022

13.08.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन द्वारा जिले के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास पदाधिकारी को पत्र निर्गत करते हुए कहा है की भारत सरकार की एपिड योजना एवं राष्ट्रीय व्योश्री योजना द्वारा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण यथा - ट्राइसाईकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, वैशाखी, छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए किट एवं कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों के वितरण हेतु परीक्षण शिविर का आयोजन 05 सितम्बर से 14 सितम्बर 2022 तक हेतु पूर्व में पत्र निर्गत किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविरों हेतु पात्रता एवं साथ लाये जाने वाले आवश्यक कागजात में एलिम्कों द्वारा संसोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को पात्रता हेतु अपने साथ सी.एम.ओ. द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आई.डी कार्ड, सभी श्रोतों से 22,500 रूपये मासिक का आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज दो फोटो लाना अनिवार्य होगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को पात्रता हेतु अपने साथ 60 वर्ष या उससे अधिक का आधार कार्ड/वोटर आई.डी कार्ड, 15 हजार प्रतिमाह का आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज का दो फोटो लाना अनिवार्य होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 05 सितम्बर एवं 06 सितम्बर 2022 को पूर्वाह्न 09ः00 बजे से अपराह्न 05ः00 बजे तक दरभंगा क्लब, दरभंगा में हायाघाट प्रखण्ड के साथ-साथ अन्य पाँच प्रखण्डों यथा - हनुमाननगर, केवटी, बहादुरपुर, दरभंगा सदर एवं बहेड़ी प्रखण्ड के लिए प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया है।
August 06, 2022

04.08.2022 (दरभंगा) : समाहरणालय स्थित सभागार में एसएसपी अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मोहर्रम एवं अंतिम सोमवारी को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला मोहर्रम कमिटी के सचिव ने कहा कि 06 अगस्त को 07वीं के अवसर पर अखाड़ा का आयोजन रात्रि 10ः00 बजे से किलाघाट पर तथा 07 अगस्त को 08वीं के अवसर पर संध्या 04ः00 बजे से रात्रि 08ः00 बजे तक किलाघाट से लम्बा जुलूस निकलेगी जो नगर थाना-दरभंगा टावर-गुदरी बाजार होते हुए मुसरफ बाजार तक जायेगी। 08 अगस्त को 09वीं के अवसर पर मिलान चौक पर जिले के 142 अखाड़ा विभिन्न मार्गों से आकर मिलान करेगी और 09 अगस्त को 10वीं को 08ः00 बजे रात्रि को मिलान का कार्यक्रम होगा, जो रात्रि 10ः00 बजे तक समापन हो सकेगा। उन्होंने जुलूस के विभिन्न मार्गों की सफाई करवाने, पानी और प्रकाश की व्यवस्था करवाने, शहरी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरे को चालू करवाने, फायर बिग्रेड की गाड़ी की व्यवस्था करवाने की माँग की।
इस अवसर पर जिला शांति समिति के सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी और विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्था वांछित स्थलों पर करवाने का सुझाव दिया। बैठक को सम्बोधित करते हुए उप विकास आयुक्त अमृषा बैंस ने जिला शांति समिति के सदस्यों को कहा कि शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहर सम्पन्न हो, आशा है कि इसके लिए आप सजग रहेंगे तथा अपने से जुड़े लोगों को भी प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि रामनवमी के अवसर पर देश के कई भागों में दूसरे समुदाय के लोगों ने रामनवमी के जुलूस पर पुष्प वर्षा की। मीडिया में यह खबर प्रसारित हुई , इससे पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया, इस पर यहाँ भी गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला शांति समिति के सदस्यों द्वारा इस बैठक में जो भी सुझाव रखे गए हैं, उसे संबंधित विभाग द्वारा नोट किया गया है और इस पर अमल किया जाएगा। प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों के समीप दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। उम्मीद है कि सब के सहयोग से ये दोनों त्योहार भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्ण सम्पन्न होंगे।
जिला शांति समिति को सम्बोधित करते हुए एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि जिले में रामनवमी का पर्व शांति पूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया, इसमें शांति समिति के सदस्यों की सकारात्मक भूमिका रही। आशा है कि मोहर्रम और अंतिम सोमवारी का त्योहार भी शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलूस में कोई नशे की हालत में न रहे, जिला मोहर्रम समिति इसे सुनिश्चित करावें। विभिन्न थानों द्वारा ब्रेथ एनलाइजर से जाँच जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम सोमवारी के अवसर पर सभी वांछित धार्मिक स्थलों पर बल की व्यवस्था रहेगी। महिला पुलिस पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्त की जाएगी। पर्व के अवसर पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग निर्धारित सीमा के डेसिबल में किया जाए तथा रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने से पहले अनुमति अवश्य ले ली जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के सी.सी.टी.वी. कैमरे चालू रहेंगे तथा जगह-जगह पर वीडियोग्राफी भी करायी जाएगी।
उन्होंने कहा कि किरासन तेल मुँह से फुककर आग प्रज्जवलित करने का खेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसा खेल न किया जाए, तो अच्छा रहेंगा। उन्होंने कहा कि त्योहर मनोरंजन के लिए है, इससे किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए। त्योहार के अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने की प्रयास करते हैं, यदि ऐसा कोई मैसेज किसी को मिलता है, तो इसे किसी ग्रुप में न डाले, बल्कि वरीय पदाधिकारियों या थानों को तुरंत सूचित करें, ताकि संबंधित के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके।
वैसे जिला में साइबर सेल भी कार्यरत है। त्योहार के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु मंथन किया जा रहा है। व्यवस्था को मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी असामाजिक तत्व द्वारा किसी धार्मिक स्थल के समीप कुछ आपत्तिजनक वस्तु फेंकने की सूचना मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि उसका त्वरित निष्पादन किया जा सके।
उक्त बैठक में अनुमण्डल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी सदर कृष्ण नन्दन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) अमित कुमार, उप निदेशक, जन सम्पर्क नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश, प्रभारी पदाधिकारी आपदा सत्यम सहाय के साथ-साथ अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। वहीं जिला शांति समिति से विष्णु चंद्र पप्पू ,मोहम्मद असलम, शत्रुघ्न प्रसाद यादव, अजय कुमार जालान, श्याम किशोर प्रधान, अशोक नायक, नवीन खटीक, प्रमोद चौधरी, मो. वसी अहमद, महेंद्र कुमार पासवान, सुजीत मल्लिक, मो. शमशुल हक, सुनील राय, रीता सिंह एवं कई लोग उपस्थित थे।
August 06, 2022
28.07.2022 (दरभंगा) : 9 ADJ संजीव कुमार सिंह ने सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के भजौरा निवासी सुनील शाही हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषियों ने 25 मई 2005 को रात्रि में सुनील शाही की ईंट पत्थर से बर्बरतापूर्वक मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने 26 जुलाई को तीनों को दोषी करार देते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार पार्वती देवी, मदन शर्मा, सिंहेश्वर शर्मा इन सभी निवासी ग्राम भाजौरा ने हत्या की थी। सजा निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद यह फैसला पारित किया गया। एपीपी रेनू झा ने इस केस के ट्रायल में 12 गवाहों की गवाही कराकर हत्या के आरोप को साबित करने में सफलता पायी। Informant अंजनी कुमार शाही के तरफ से सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार सिंह, ऋषभ श्रीवास्तव, एवं राजीव चंद्र झा, ने कानूनी पक्ष रखने का काम मजबूती से किया। Informant के मुताबिक़ 25 मई 2005 की रात्रि में छोटे भाई सुनील की हत्या सभी आरोपितों ने पार्वती देवी के आँगन में ईंट पत्थर से मार कर दी। पार्वती देवी ने पुलिस को फ़ोन कर यह सुचना दी की एक चोर को पकड़ा है। पुलिस के पहुँचने पर यह पता चला की सुनील की हत्या कर दी गयी है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिकी दर्ज की गयी। न्यायालय ने पार्वती देवी, सिंहेश्वर शर्मा और मदन शर्मा को दोषी पाते हुए IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीनो को तीन माह और कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
August 06, 2022

28.07.2022 (पटना) : समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने आज समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मद्यनिषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा की। उन्होंने जिला के विभिन्न न्यायालयों में उत्पाद अधिहरण वादों से संबंधित अद्यतन स्थिति का जायजा लिया। साथ ही शराबबंदी अभियान के तहत नीलाम किये गये वाहनों, राज्यसात से संबंधित प्रतिवेदन, अभियोग/जप्त शराब की विवरणी तथा विनष्टीकरण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा की। समीक्षा में यह पाया गया कि जिला के विभिन्न न्यायालयों में 3,653 प्रस्तावित उत्पाद अधिहरण वादों के विरूद्ध 3,093 वादों को निष्पादित किया गया है जो प्रस्तावित अधिहरण वादों का 85 प्रतिशत है। जुलाई माह में 65 अधिहरण वादों को निष्पादित किया गया है। लंबित अधिहरण वादों में से 41 अधिहरण वाद 90 दिन से अधिक समय से लंबित हैं जिसे डीएम डॉ. सिंह ने प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने शेष अधिहरण वादों को भी समय-सीमा के अंदर निष्पादित करने का आदेश दिया। डीएम डॉ0 सिंह ने बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के तहत जप्त वाहन/प्रस्ताव/राज्यसात/विमुक्त/वाहन की नीलामी से संबंधित प्रगति की विभागवार एवं अनुमंडलवार समीक्षा की। 01 अप्रैल, 2016 से 26 जुलाई, 2022 तक कुल राज्यसात वाहनों की संख्या 2,597 है। नीलाम किये गये वाहनों की संख्या 1,634 है, जिससे कुल 7 करोड़ 9 लाख 37 हजार 983 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। जुलाई माह में 143 वाहनों को राज्यसात किया गया है तथा 384 वाहनों को नीलाम किया गया है जो अच्छी उपलब्धि है। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि मद्य निषेध के क्रियान्वयन में जब्त किए गए वाहनों की नीलामी अब ऑनलाइन तरीके से भारत सरकार के उपक्रम एमएसटीसी के माध्यम से हो रही है। विभाग द्वारा इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण किया गया है।
उन्होंने निर्धारित एसओपी के अनुसार शेष वाहनों को भी एक महीने के अंदर नीलाम करने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने जप्त वाहनों की संख्या तथा वाहन अधिहरण के प्राप्त प्रस्तावों में अंतर पर संबंधित अनुमंडलाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को समीक्षा कर प्रतिवेदन देने का निदेश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने शराबबंदी अभियान के तहत जब्त किए गए वाहनों एवं राज्यसात से संबंधित प्रतिवेदन की अनुमंडलवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी अनुमंडलाधिकारियों को शेष वाहनों का वाहन अधिहरण प्रस्ताव प्रेषित करने की स्थिति, लंबित रहने का कारण, उत्पाद अधिहरण न्यायालयों/विशेष न्यायालयों में केसेज की स्थिति(दण्ड, कन्विक्शन, धारा-37 के अंदर निष्पादन), शराब विनष्टीकरण की स्थिति एवं अन्य बिन्दुओं पर थानावार समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। डीएम डॉ सिंह ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 यथा संशोधित अधिनियम, 2022 तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 यथा संशोधित नियमावली, 2022 के प्रावधानों को लागू करते हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सभी पदाधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि किसी भी हालत में वाहन जप्ती के 30 दिनों के भीतर राज्यसात की कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। वाहन जप्ती के 90 दिनों के अंदर राज्यसात आदेश पारित हो जाना चाहिए। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को स्वामित्व परिवर्तन के मामलों को सक्रियता से निष्पादित करने का निर्देश दिया। 01 अप्रैल, 2016 से 26 जुलाई, 2022 तक पटना जिले में 1,69,844 छापामारी की गई। दर्ज अभियोगों की संख्या 59,262 है। 80,537 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 15,89,750.766 लीटर शराब जप्त किया गया है। डीएम डॉ. सिंह ने सभी 4 विशेष उत्पाद न्यायालयों में ट्रायल केसेज की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा।
August 06, 2022

28.07.2022 (दरभंगा) : डीएम राजीव रौशन की अध्यक्षता में नमामि गंगे कार्यक्रम को लेकर जिला गंगा समिति की मासिक बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला के ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत नदी में तरल और ठोस अपशिष्ट लाने वाले नालों की पहचान हेतु जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के अन्तर्गत नदी प्रतिष्ठित स्थानों पर नदी किनारे घाट निर्माण हेतु प्रस्ताव देने हेतु समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया गया। शवदाह गृह निर्माण के बारे में नगर आयुक्त कुमार गौरव ने बताया की शवदाह गृह निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया में है। नमामि गंगे कार्यक्रम में युवाओं की सहभागिता के प्रगति के बारे में जिला परियोजना पदाधिकारी (नमामि गंगे) फारूक इमाम ने बताया कि उक्त परियोजना का उद्देश है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परिकल्पित गतिविधियों को करने के लिए प्रशिक्षित और अत्यधिक प्रेरित स्थानीय युवाओं का एक संवर्ग विकसित करना है। उन्होंने बताया की जिले के अन्तर्गत 363 ग्राम चयनित हैं, सभी ग्रामों में 10-10 गंगा दूत का चयन कर उनका प्रशिक्षण किया जाना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गंगा दूत द्वारा जन जागरूकता का आयोजन वृहद स्तर पर किया जायेगा। बैठक में अर्थ गंगा अन्तर्गत प्राकृतिक/कार्बनिक खेती को बढ़ावा, जैव विविधता के संरक्षण, नदी/घाट आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, उप विकास आयुक्त अम्रिषा बैंस, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, परियोजना निदेशक (आत्मा) पूर्णेन्दु नाथ झा, डी.पी.ओ (नमामि गंगे) फारूक इमाम, नारायण जी चौधरी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारीगण व मुखिया जी उपस्थित थे।