28.07.2022 (दरभंगा) : 9 ADJ संजीव कुमार सिंह ने सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के भजौरा निवासी सुनील शाही हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं बीस हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषियों ने 25 मई 2005 को रात्रि में सुनील शाही की ईंट पत्थर से बर्बरतापूर्वक मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने 26 जुलाई को तीनों को दोषी करार देते हुए बंध पत्र खंडित कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार पार्वती देवी, मदन शर्मा, सिंहेश्वर शर्मा इन सभी निवासी ग्राम भाजौरा ने हत्या की थी। सजा निर्धारण के बिंदु पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद यह फैसला पारित किया गया। एपीपी रेनू झा ने इस केस के ट्रायल में 12 गवाहों की गवाही कराकर हत्या के आरोप को साबित करने में सफलता पायी। Informant अंजनी कुमार शाही के तरफ से सीनियर एडवोकेट अनिल कुमार सिंह, ऋषभ श्रीवास्तव, एवं राजीव चंद्र झा, ने कानूनी पक्ष रखने का काम मजबूती से किया। Informant के मुताबिक़ 25 मई 2005 की रात्रि में छोटे भाई सुनील की हत्या सभी आरोपितों ने पार्वती देवी के आँगन में ईंट पत्थर से मार कर दी। पार्वती देवी ने पुलिस को फ़ोन कर यह सुचना दी की एक चोर को पकड़ा है। पुलिस के पहुँचने पर यह पता चला की सुनील की हत्या कर दी गयी है। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राथमिकी दर्ज की गयी। न्यायालय ने पार्वती देवी, सिंहेश्वर शर्मा और मदन शर्मा को दोषी पाते हुए IPC की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीनो को तीन माह और कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।