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19.03.2019 (दरभंगा) : होली पर्व - 2019 को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु डीएम डॉo त्यागराजन एस.एम. एवं एसएसपी बाबू राम के द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर दिया गया है। जिले में कुल 395 जगहों को चिहिन्त कर दण्डाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है जो कि पूरी स्थिति पर नजर रखेंगे। यातायात व्यवस्था सुचारू ढंग से चले इसे सुनिश्चित कराने की जवाबदेही प्रभारी यातायात को दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था संधारण करने/राहजनी/छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम हेतु स्पेशल गश्ती हेतु सी.आई.ए.टी. बल की प्रतिनियुक्ति किया गया है। दंगा/फसाद आदि के रोकथाम हेतु क्यू.आर.टी. टीम की भी तैनाती की गई है जो कि आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। भीड़-भाड़ एवं संवेदनशील स्थलों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए गए है। वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी। अग्निशमण पदाधिकारी को फायर टेंडर के साथ मुस्तैद रहने हेतु निदेश दिया गया है।

होली पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी, दण्डाधिकारी, संबंधित थानाध्यक्ष, ओ0पी0अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी की होगी। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी अपने-अपने अनुमण्डल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे। वहीं जिला के संपूर्ण सुरक्षा प्रभार में अपर समाहर्ता, दरभंगा रहेंगे।

होली पर्व के अवसर पर दिनांक 20.03.2019 से 22.03.2019 तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या - 06272-240600 है। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता, दरभंगा (मो0-9473191318) को बनाया गया है। अग्निशमण पदाधिकारी दरभंगा होली पर्व के अवसर पर अग्निशमण दस्ता की एक टुकड़ी को जिला नियंत्रण कक्ष में दिनांक 20.03.2019 से 22.03.2019 तक के लिए रखेंगे ताकि समय पर उसका उपयोग किया जा सके।

उन्होंने बताया की राज्य सरकार के नयी उत्पाद नीति के अनुसार शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने तथा शराब पीने पर रोक है। थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र में सघन गश्ती करेंगे और चोरी-छीपे शराब/ताड़ी-भांग इत्यादि के रखने एवं बिक्री करने वाले तथा शराब पीने वाले के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।