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15.01.2021 (पटना) : डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने द्वितीय अपील के तहत 16 मामलों की सुनवाई में 7 मामलों का निष्पादन किया तथा 9 मामलों की सुनवाई हेतु अगली तिथि को रिपोर्ट के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। उनके द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के क्रम में कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल फतुहा को सुनवाई में उपस्थित नहीं होने तथा अस्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण 5000 रुo का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। मामला फतुहा के अलावलपुर गांव के निवासी कृष्ण कुमार सिंह का है जिनके निजी भूमि पर उनकी सहमति के बिना ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन किया गया। उनके द्वारा निजी भूमि से ट्रांसफार्मर हटाने के अनुरोध के उपरांत भी हटाया नहीं गया। तत्पश्चात लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल फतुहा को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की धारा8(1) के तहत उन्हें अर्थदंड अधिरोपित किया गया। साथ ही कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल फतुहा को अगली सुनवाई में रिपोर्ट के साथ ससमय उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। दूसरा मामला मसौढ़ी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सर्वा का है जहां प्रांजल कुमारी को 2018-19 के पोशाक राशि प्रधानाध्यापक द्वारा अंतरित नहीं करने का परिवाद पत्र उनके पिता जैनेंद्र सिंह द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था।

डीएम के द्वितीय अपील की सुनवाई के द्वारा प्रांजल कुमारी को 600 रुo पोशाक राशि का अंतरण कर दिया गया है। साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 2000 रुo की जुर्माना राशि भी वसूल कर ली गई। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शिकायतों का निवारण समयबद्ध तरीके से की जाती है। डीएम ने सभी लोक प्राधिकारों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील होने तथा जवाबदेही से कार्य निष्पादन का निर्देश दिया है।