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13.11.2021 (दरभंगा) : गरीब पीड़ित वंचित समाज को न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से शनिवार को नगर निगम स्थित सभागार में पेन इंडिया (अखिल भारतीय) एवं आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा लीगल सर्विस कैंप (विधिक सेवा शिविर) का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में दरभंगा व्यवहार न्यायालय के जिला न्यायाधीश, रूद्र प्रकाश जिलाधिकारी, डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा सह दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायाधीश जावेद आलम वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार दरभंगा के सिविल सर्जन डॉ. अनिल कुमार व अन्य मौजूद थे।

विधिक सहायता शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लाभ उठाया। अधिक से अधिक लोगों तक समय पर न्याय दिलाना हमारे प्राधिकार का लक्ष्य वंचित समाज को न्याय से रूबरू कराना और समय पर याद दिलाना इसी उद्देश्य से लगातार प्राधिकार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और लोगों में जागरूकता लाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जगह-जगह जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश रूद्र प्रकाश ने कहा आम जनों तक न्याय पहुंच नहीं पा रही है जिसे जागरूकता शिविरों के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकार एवं अन्य संगठनों के माध्यम से लाई जा सकती है और उचित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सहयोग करना है। विधि की सही जानकारी के अभाव में बहुत से लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय पाने के नियमों का हर व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, न्याय दिलाने में सभी का योगदान भी होना चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एस एम ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दरभंगा जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जिला, प्रखण्ड, पंचायत एवं गाँव स्तर पर सफलता पूर्वक विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्धेश्य विधिक सेवा और लाभार्थी के बीच की दूरी को कम करना है तथा निर्धन व वंचित वर्ग के लोगों को सुलभ न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि आज इस विधि जागरूकता शिविर में 03 श्रेणी के लोगों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रथम श्रेणी के वैसे बी.पी.एल. परिवार के लोग है, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत एक वर्ष में 05 लाख रूपये का मुफ्त ईलाज का लाभ मिल रहा है। दूसरी श्रेणी में यू.डी.आई.डी के तहत वैसे दिव्यांग परिवार जिन्हें यू.डी.आई.डी. नम्बर के माध्यम से ही संबंधित सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। तीसरे श्रेणी में फुटकर बिक्रेता के लोग है, उन्हें आज विधि जागरूकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है, ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित रूप से वंचित लोग जागरूक होंगे एवं अधिक से अधिक लोगों को न्याय प्राप्त करने की विधि की जानकारी होगी तथा वे ससमय न्याय प्राप्त कर सकेंगे।

विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह न्यायाधीश जावेद आलम ने कहा की इस तरह के शिविर या कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब वंचित समाज को न्याय दिलाने एवं उन्हें अपने हक पाने में मदद मिलती है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को कई योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है और समय-समय पर योजनाओं के लाभ दिया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम की खास विशेषता रहेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य सचिव एवं सदस्य चारों एक साथ शामिल हुए ।