July 02, 2020

02.07.2020 (दरभंगा) : बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक, खाद्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, सचिव उद्योग एवं सभी जिलाधिकारियों के साथ कोविड - 19, राशन कार्ड, श्रमिक रोजगार योजना आदि पर विस्तृत रूप से समीक्षा बैठक की गई। अपर मुख्य सचिव द्वारा अनलॉक - 2.0 के लिए जारी नये दिशा-निर्देशों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जिसके अन्तर्गत धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्टॉरेट, शॉपिग मॉल एवं अन्य प्रतिष्ठानों के लिए जारी निर्देशों को और सख्ती से लागू कराने का निदेश दिया गया। अन्य निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई 2020 तक कठोर प्रतिबंध, सभी शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई के बाद एतिहात के साथ शुरू करने, रात्रि कर्फ्यू को 10:00 बजे रात्रि से 05:00 बजे पूर्वाह्न तक लागू कराने का निदेश दिया गया।
मुख्य सचिव द्वारा मास्क के अनिवार्य प्रयोग, सोशल डिस्टेसिंग को कड़ाई से अनुपालन कराने के संबंध में जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया। उन्होंने कहा की आदेशों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के मालिक/कर्मियों, बस, टैक्सी एवं अन्य वाहनों के चालकों पर कार्रवाई करते हुए जप्ति एवं अर्थ दण्ड आरोपित करे। गृह विभाग, बिहार सरकार के आदेश के अनुसार अनलॉक - 2.0 में सभी शॉपिंग मॉल/दुकानों/सार्वजनिक वाहनों (बस/टैक्सी/ऑटो) में परिचालन कर्मियो/चालकों और ग्राहको/सवारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा तथा संबंधित प्रतिष्ठान/वाहन के मालिकों एवं कर्मियों/चालकों के लिए आवश्यक होगा कि वे बिना मास्क वालों का प्रवेश वर्जित रखें।
यदि जिला प्रशासन/पुलिस के द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया गया तो संबंधित दोषी शॉपिंग मॉल/दुकान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान अथवा वाहन का परिचालन बंद करना सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य सचिव द्वारा अलग कंटेनमेंट जोन में प्रति परिवार कम से कम 01 टेस्ट शत्-प्रतिशत् पूर्ण कराने, केयर पोर्टल पर संक्रमित व्यक्तियों, आइसोलेशन केन्द्रों का नियमित सूचना प्रविष्टि कराने एवं सभी जिलाधिकारियों को आइसोलेशन बेडों की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया।
खाद्य सचिव द्वारा नये राशन कार्डों का वितरण 15 जुलाई 2020 तक पूर्ण करने का एवं जून माह के खाद्यान्न वितरण को पूर्ण करने का निदेश दिया। इसके लिए नये उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाने एवं खाद्यान्नों के परिवहन के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने का निदेश दिया गया है। उद्योग सचिव द्वारा डी.आर.सी.सी. केन्द्रों द्वारा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने एवं श्रम साधन पोर्टल पर नियोक्ताओं एवं रोजगार प्राप्तकत्ताओं का डाटा नियमित प्रविष्टि का आदेश दिया।