April 12, 2021

10.04.2021 (दरभंगा) : मुख्य सचिव, बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम व एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अधिकारियों/सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ अंबेडकर सभागार में बैठक की गयी। डीएम ने सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी आदेश से सभी अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगा। जारी गाइडलाइन के अनुसार दरभंगा जिला के सभी दुकानें, प्रतिष्ठान संध्या 7:00 बजे तक ही खुलेंगें। भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर उक्त रोक लागू नहीं होगी।
दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। ◆ दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ◆ दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार/कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। ◆ दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का पालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। ● रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य होगा। ● सभी सिनेमा हॉल बैठने के निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। ● सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। ● सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। ● सरकारी कार्यालयों में प्रभारी पदाधिकारी या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनके कनीय अधिनस्थ पर्यवेक्षक/कर्मचारी प्रतिदिन बारी-बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवा यथा- पुलिस, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभाग विभागों पर ये शर्तें लागू नहीं होगी। ● सरकारी कार्यालयों में समान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ● प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यवसायिक/ गैर-व्यवसायिक कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंधेज लागू नहीं होगा। ● सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों - सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। ● अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्ति की अधिसीमा रहेगी। ● पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने वरीय उप समाहर्त्ता राहुल कुमार को डी.पी.एम जिला स्वास्थ्य समिति से समन्वय स्थापित कर होम आइसोलेशन वाले लोगों पर सतत निगरानी एवं अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्त्ता (राजस्व) विभूति रंजन चौधरी को कंटेनमेंट जोन की निगरानी एवं अनुश्रवण करने तथा उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया को मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी रखने हेतु अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को 7:00 बजे के बाद दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर गाइडलाइन के अनुसार 7:00 बजे के उपरांत बंद होने की निगरानी करने का निर्देश दिया गया। कहा गया कि यदि किसी दुकान/प्रतिष्ठान द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित दुकान/प्रतिष्ठान के मालिक/प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाये।
एसएसपी बाबू राम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का शत प्रतिशत अनुपालन कराना अनिवार्य है, इसलिए लगातार दुकानों/प्रतिष्ठानों एवं वाहनों में मास्क चेकिंग की जाये। उन्होंने कहा कि अनुमंडल एवं थाना स्तर पर बैठक कर धार्मिक संगठनों तथा पूजा समितियों को सरकार के आदेश से अवगत करा दिया जाए कि आमजनों के लिए धार्मिक स्थल प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने सभी थानाध्यक्ष को कहा कि सवारी गाड़ियों की भी चेकिंग की जाए और जांच सुनिश्चित की जाए कि 50% से अधिक सवारी, गाड़ी में न बैठे।