March 17, 2018

15.03.2018 (दरभंगा) : आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा एच0आर0 श्रीनिवास के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित प्रषिक्षण-सह-कार्यषाला का उद्घाटन दीप प्रज्जवलित कर किया गया। इस प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में आधार इनरोलमेन्ट एवं आपूर्ति से संबंधित अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय आपूर्ति पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आधार सिडिंग के साथ-साथ सत्यापन का भी किया जाना आवश्यक है। उपभोक्ताओं के द्वारा दिये जाने वाले आधार कार्ड की जाँच को त्वरित गति से करने का निर्देश दिया गया। संबंधित व्यक्तियों को नोटिस चैकीदार के माध्यम से करवाने का निर्देश दिया गया। सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार आर0टी0पी0एस0 काउन्टर के माध्यम से राशन कार्ड में नाम जोड़ा जाना या हटाया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर ने आधार सिडिंग और सत्यापन के बारे में बताया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधुबनी ने पी0ओ0एस0 सिस्टम के जरिए अनाज के वितरण के विधि की की जानकारी दी। अनुमण्डल पदाधिकारी, समस्तीपुर ने पी0डी0एस0 लाईसेन्स के बारे में विस्तार से बताया। अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर ने अयोग्य लाभुकों की पहचान कर उसका नाम डिलीट करने की विधि के बारे में जानकारी दी। अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी ने पी0ओ0एस0 सयंत्र के जरिए ऑपरेशन और मैनेजमेन्ट के विधि के बारे में बताया। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिरौल ने आधार सिडिंग की प्रक्रिया एवं इसमें आने वाली कठिनाईयों के बारे में बताया। राज कुमार झा, मार्केटिंग ऑफिसर, सिघिया ने अनाज के उठाव एवं वितरण के बारे में बताया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुकों का सत्यापन पूर्व के एस0ई0सी0सी0 डेटा के आधार पर करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य हेतु क्षेत्र स्तर पर अन्य विभागों के कर्मी यथा - पंचायत सेवक, हल्का कर्मचारी, टोला सेवक, विकास मित्र, किसान सलाहकार इत्यादि की सेवा ली जा सकती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत पहचान किये गए लाभुकों का सत्यापन कराते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा स्कैनिंग कराकर अयोग्य/डुप्लीकेट लाभुकों को चिन्ह्ति कर सत्यापनोंपरान्त उनका राशन कार्ड रद्द करने का भी निर्देश दिया गया। लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थी सूची एक डायनामिक सूची है। जिसमें मृतक एवं अयोग्य लाभार्थियों का नाम सतत् रूप से हटाया जाना है, एवं नये जन्मे हुए लाभार्थियों का नाम एक विहित प्रक्रिया के तहत जोड़ा जाना है। लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत राशन कार्ड निर्गत करने की शक्ति अनुमण्डल पदाधिकारी को दी गई है। प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला में आयुक्त के सचिव विनय कुमार, क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मनोज कुमार झा, उप जन सम्पर्क निदेशक, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा कन्हैया कुमार, तीनों जिला के सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मार्केटिंग ऑफिसर, व अन्य प्रमण्डल स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।