August 27, 2021

26.08.2021 (दरभंगा) : बिहार सरकार के गृह विभाग, बिहार, पटना से निर्गत आदेश के अनुसार दिनांक 25 अगस्त 2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रकिया को जारी रखते हुए दिनांक 26 अगस्त 2021 से 25 सितम्बर 2021 तक प्रतिबंधों को निम्न रूपरेखा को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र में उल्लेखित कोविड अनुकूल व्यवहार संबंधित National Directives For COVID-19 Management के अनिवार्य अनुपालन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार के उपरोक्त आदेश के आलोक में डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत निम्नांकित निषेधाज्ञा दिनांक - 26 अगस्त 2021 से 25 सितम्बर 2021 तक जारी किया गया हैं।
01. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। ● दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ● दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउन्टर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के लिए उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। ● दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। ● दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों का ही कार्य करने की अनुमति होगी। ● सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहां कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। उपर्युक्त शर्तो का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
02. सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय - पहली से बारहवी कक्षा तक के लिए - सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। ऑनलाईन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। *कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन पूर्व की भाँति अनुमान्य होगा। राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों तथा राज्य के विश्वविद्यालय/कॉलेजों/विद्यालयों द्वारा सभी प्रकार की परीक्षाएँ कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित की जा सकेंगी। स्वास्थ्य विभाग, शैक्षणिक संस्थानाओं के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था यथावत जारी रखेगा। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों का टीकाकरण सुनिश्चित करना होगा तथा उनकी विवरणी सहित सूची संधारित करनी होगी। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।
03. *सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन जिला प्रशासन की पुर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा। इसके लिए निम्नरूप से आदेश/प्राधिकृत किया जाता है। ● सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन हेतु 500 तक की संख्या के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को स्थानीय थाना/सक्षम पुलिस पदाधिकारी की अनुशंसा पर आदेश निर्गत करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। ● जहाँ पर 500 से अधिक संख्या में आयोजन होगा, वहां पर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर जिला दंडाधिकारी की अनुमति से होगा,जो आदेश जिला सामान्य शाखा द्वारा निर्गत होगा। परन्तु उपरोक्त दोनों मामले में भी पंचायत चुनाव, 2021 से संबंधित किसी भी कार्यक्रम के आयोजन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश मान्य होगा।
04. विवाह समारोहों का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ किया जा सकेगा, किन्तु इसमें डी.जे. एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम भी कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SOP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे।
05. सभी पार्क एवं उद्यान सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित पार्क का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाय।
06. सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। संबंधित धार्मिक स्थल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाय।
07. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पुनर्वानुमति तथा कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन के साथ आयोजित किये जा सकेंगे।
08. सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाय।
09. सभी शॉपिंग मॉल कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SOP) का अनिवार्य अनुपालन के साथ सामान्य रूप से खुल सकेंगे।
10. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोथिंड टीका ले चुके हो। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगतुकों द्वारा सोशल डिस्टंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविंड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।
11. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो।
12. देश के जिन राज्यों से अधिक संख्या में कोरोना के मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है अथवा डेल्टा प्लस वैरिएण्ट के मामले सामने आ रहे है, उन राज्यों से आने वाले यात्रियों की जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग (सिविल सर्जन, दरभंगा) द्वारा विशेष व्यवस्था की जायेगी। ऐसे राज्यों से वायुयान/रेल/ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्यों में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं/रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एन्टीजन टेस्ट के माध्यम से जाँच करायी जायेगी। इस जाँच में वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे, जिनके पास विगत 72 घण्टे का आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जाँच रिपोर्ट उपलब्ध हो। निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
13. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर-सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (Vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।
14. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
15. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
16. कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जायेगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जायेगा।
उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दरभंगा को निर्देश दिया कि भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार तथा अद्यतन मानक संचालन प्रकिया (SoP) का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी स्थान/बाजार प्रतिष्ठान में निरंतन निदेशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो उन्हें स्थायी रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई करेंगे। विभिन्न अनुमान्य गतिविधियों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानक संचालन प्रक्रियाओं (SoPs) के संबंध में गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी/सभी पुलिस निरीक्षक/सभी थानाध्यक्ष, दरभंगा जिला अपने स्तर से सुनिश्चित करायेंगे। आदेश का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।