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09.10.2020 (दरभंगा) : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के दूसरे चरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी होने की तिथि 09/10/2020 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में संयुक्त प्रेस सम्मेलन का आयोजन कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित किया गया। मीडिया को सम्बोधित करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा कहा गया कि सुनील अरोड़ा, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा की जा चुकी है। प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर 2020 को 16 जिलों के 71 विधान सभा सीटां के लिए होगा। दूसरे चरण में 03 नवम्बर 2020 को 17 जिलों के 94 विधान सभा सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में 07 नवम्बर 2020 को 15 जिलों के 78 विधान सभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मतगणना 10 नवम्बर 2020 को निर्धारित किया गया है। दरभंगा जिले के 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा :- 78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0), 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर एवं 82- दरभंगा ग्रामीण में चुनाव दूसरे चरण तथा 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा :- 83-दरभंगा, 84-हायाघाट, 85-बहादुरपुर, 86-केवटी एवं 87-जाले में चुनाव तीसरे चरण में निर्धारित किया गया हैं। जिसका कार्यक्रम निम्नलिखित हैं।

दूसरे चरण अधिसूचना की तिथि- 09/10/2020(नामांकन प्रारंभ) नामांकन की अंतिम तिथि - 16/10/2020 संवीक्षा की तिथि - 17/10/2020 नामांकन वापसी की तिथि - 19/10/2020 मतदान की तिथि - 03 नवम्बर 2020

तीसरा चरण अधिसूचना की तिथि - 13/10/2020(नामांकन प्रारंभ) नामांकन की अंतिम तिथि - 20/10/2020 संवीक्षा की तिथि - 21/10/2020 नामांकन वापसी की तिथि - 23/10/2020 मतदान की तिथि - 07 नवम्बर 2020 समय पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक, मतगणना की तिथि- 10 नवम्बर 2020

जिला में मतदान केन्द्रों/मतदाताओं से संबंधित आँकड़े ● जिला में मूल मतदान केन्द्रों की संख्या -2755 ●जिला में कुल सहायक मतदान केन्द्रों की संख्या -1261 ● कुल मतदान केन्द्रों की संख्या-4016 ● जिले में कुल पुरूष मतदाताओं की संख्या-1483357 ● जिले में कुल महिला मतदाताओं की संख्या -1321811 ● जिला में कुल अन्य मतदाताओं की संख्या-48 ● जिले में कुल मतदाताओं की संख्या -2805216 ● जिले में कुल PwD मतदाताओं की संख्या-20028 ● जिला में कुल 80 वर्ष से ऊपर मतदाताओं की संख्या-62152 ● जिले में कुल सेवा मतदाताओं की संख्या-2229

स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने की तैयारी से संबंधित आँकड़े ● सेक्टर पदाधिकारियों की संख्या-320 ● पी.सी.सी.पी. की संख्या-1130 ● एस.एस.टी. की संख्या-30 (नाका) ● एफ.एस.टी. की संख्या-30

नामांकन के लिए निर्धारित तिथि के बीच अवकाश के दिनों को छोड़कर 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03ः00 बजे अपराह्न तक विधान सभावार निम्न रूप से निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उम्मीदवारों का नामांकन प्राप्त किया जाएगा।

78-कुशेश्वरस्थान (अ0जा0) - बज्र किशोर लाल, अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल - अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल का कार्यालय प्रकोष्ठ 79-गौड़ाबौराम - रवि प्रसाद चौहान, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल -मिट्टी जाँच केन्द्र, प्रखण्ड कार्यालय, बिरौल 80-बेनीपुर - प्रदीप कुमार झा, अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर - अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर का कार्यालय प्रकोष्ठ 81-अलीनगर- चन्दन कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर- भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर का कार्यालय प्रकोष्ठ 82-दरभंगा ग्रामीण- अजय कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा का कार्यालय प्रकोष्ठ 83-दरभंगा- राकेश गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर, दरभंगा- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर का कार्यालय प्रकोष्ठ 84-हायाघाट- विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्त्ता, दरभंगा - अपर समाहर्त्ता, दरभंगा का कार्यालय प्रकोष्ठ 85-बहादुरपुर - अखिलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, दरभंगा- द्वितीय अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय प्रकोष्ठ 86-केवटी- मो0 सादुल हसन खान, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर दरभंगा - भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा का कार्यालय प्रकोष्ठ 87-जाले - तनय सुल्तानिया, उप विकास आयुक्त, दरभंगा - उप विकास आयुक्त, दरभंगा का कार्यालय प्रकोष्ठ

● चुनाव की तिथि की घोषणा हो जाने के पश्चात् आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसलिए सभी प्रकार के राजनैतिक प्रचार पर प्रतिबंध लागू हो गया है। ● निर्वाचन संचालन हेतु कोषांगों की संख्या - 23 ● बिना अनुमति के अब कोई भी चुनावी सभा/रैली का आयोजन नहीं होगा। ● सभी आयोजनों में कोविड-19 के लिए जारी गाईडलाइन का अनुपालन अनिवार्य होगा। ● सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन पर प्रतिबंध लागू हो गया है। ● जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा संपूर्ण जिला क्षेत्र में धारा 144 लगाया गया है। ● अग्नेशास्त्र (ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को छोड़कर) लेकर चलने पर प्रतिबंध लागू हो गया है। ● कोई भी व्यक्ति अपने वाहन में 50 हजार रूपये से अधिक की राशि लेकर यदि चलता है, तो उसे उसका साक्ष्य रखना पड़ेगा। ● बिना अनुमति प्राप्त किये एवं बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार अब आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ● अधिसूचना की तिथि से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या - 78, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए नामांकन प्रारंभ हो गया है। ● नामांकन के लिए 01 अभ्यर्थी अपने साथ 02 व्यक्ति को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जा सकते हैं। ● नामांकन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 02 वाहन ही मान्य होगें। ● नामांकन के दौरान कोविड-19 के गाईडलाइन एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गयी।

निरोधात्मक कार्रवाई ◆ 107 की कार्रवाई संख्या - 18094 ◆ बॉड डॉउन की कार्रवाई संख्या - 6722 ◆ वारंट डिस्पोजल की संख्या -571 ◆ आर्मस डिपोजिट की संख्या - 344 ◆ आर्मस वेरीफाईड की संख्या - 1222 ◆ सी0सी0ए0 का प्राप्त प्रस्ताव - 256 ◆ सी0सी0ए0 कार्रवाई प्रारंभ - 204 ◆ सी0सी0ए0 लंबित - 144 ◆ शराब जप्ती - 17197.027 लीटर ◆ जप्त की गई राशि- 11900900 रूपये

विधान परिषद् चुनाव के लिए ईपिक कार्ड नहीं रहने पर निम्नलिखित में से एक दस्तावेज मतदाता पहचान के लिए अनिवार्य:-

*आधार कार्ड, *ड्राईविंग लाईसेंस, *पैन कार्ड, *भारतीय पासपोर्ट, *संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार,सर्वाजनिक उपक्रम,स्थानीय निकाय एवं निजी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा निर्गत सेवा पहचान पत्र, *सासंद/विधायक/विधान पार्षद को निर्गत आधिकारिक पहचान पत्र, *शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता का सेवा पहचान पत्र, *विश्विद्यालय द्वारा निर्गत मूल डिग्री प्रमाण पत्र/डिप्लोमा, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मूल दिव्यांगता प्रमाण पत्र। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के लिए फोटो मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) नहीं रहने पर निम्नलिखित दस्तावेज में से एक फोटोयुक्त दस्तावेज अनिवार्य:-

*आधार कार्ड, *मनरेगा जॉब कार्ड, *फोटोयुक्त बैंक/पोस्ट ऑफिस पास बुक, *श्रम संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्गत स्वास्थ्य बिमा र्स्माट कार्ड, *ड्राईविंग लाईसेंस, *पैन कार्ड, *सर्माट कार्ड, *भारतीय पासपोर्ट, *पेंशन से संबंधित फोटोयुक्त दस्तावेज, *केन्द्र सरकार,राज्य सरकार/लिमिटेड कम्पनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा निर्गत फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, *सासंद, विधायक एवं विधान पार्षद को निर्गत आधिरिक पहचान पत्र।