October 07, 2021

07.10.2021 (दरभंगा) : प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर जिला न्यायाधीश-सह- सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार अखिल भारतीय जागरूकता एवं गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव दिनांक 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक भारत के शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम निःशुल्क विधिक सहायता एवं डोर टू डोर अभियान/ कार्यक्रम किया जाना है।
इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/ गरीब/ असहाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/ कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम-सह-डोर टू डोर अभियान/ कार्यक्रम का संचालन 02 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक सफलतापूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आम जनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के द्वितीय सप्ताह 09 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2021 तक बहादुरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता मो. कलीमुल्ला, मोबाईल नम्बर - 9661529865 के साथ गौड़ी शंकर पासवान, मोबाईल नम्बर - 6201458156 एवं त्रिपुरारी झा, मोबाईल नम्बर - 9386790804 तथा बेनीपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता शत्रुध्न झा, मोबाईल नम्बर - 9955372970 के साथ राम गोविन्द यादव, मोबाईल नम्बर - 7545054989 एवं टुनटुन दास, मोबाईल नम्बर - 6207492037 द्वारा मौलिक कर्तव्य, घरेलू हिंसा, 10 अक्टूबर को मनाये जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में जारूकता कार्यक्रम तथा 11 अक्टूबर को मनाये जाने वाले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा।
वहीं 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता करण कपूर गुप्ता, मोबाईल नम्बर - 9973140305 के साथ मो. वासीम अकरम, मोबाईल नम्बर - 9934639164 एवं रमेश कुमार पासवान, मोबाईल नम्बर - 9572516523 तथा अलीनगर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत/टोला आदि में पैनल अधिवक्ता गजनफर अली खान, मोबाईल नम्बर - 7203151054 के साथ मो. मफुज आलम, मोबाईल नम्बर - 7033715348 एवं पुण्यनन्द ठाकुर, मोबाईल नम्बर - 9709889108 द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के बारे में, वरिष्ठ नागरिक, गरीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कर्त के संबंध में जागरूकता एवं 15 अक्टूबर को मनाये जाने वाले विश्व विद्यार्थी दिवस के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित को संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन एवं निर्धारित तिथि को पालन दिवस मनाने को कहा। इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम संचालन पश्चात डोर टू डोर जागरूकता अभियान संचालन और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने सभी संबंधित को निर्देशित किया कि निर्धारित प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत के शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र/टोला/मोहल्ला/गाँव एवं वार्ड का चयन कर स्थानीय आशा कार्यकर्ताओं/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/संबंधित विद्यालय के शिक्षक/विधि छात्र/अधिवक्ता एवं समाज सेवी संगठन आदि की मदद से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिक से अधिक गाँव क्षेत्रों/पंचायतों में अभियान का संचालन करेंगे। उपरोक्त सभी कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया जाता है कि वे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। साथ ही नालसा द्वारा अखिल भारतीय जागरूकता संबंधी जारी बुकलेट के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 10:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।