July 07, 2020

07.07.2020 (दरभंगा) : कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव व सुरक्षा के लिए बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है साथ ही इसके उल्लंघन करते पाए जाने पर 50 रुपये जुर्माना अधिरोपित करने एवं वैसे प्रतिष्ठान जहाँ के कर्मी या वहाँ उपस्थित ग्राहक मास्क पहने नहीं पाए जाते हैं, तो उस प्रतिष्ठान को 3 दिनों के लिए सील करने एवं जुर्माना अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। मास्क पहने अभियान के अंतर्गत आज डीएम डॉ0 त्यागराजन एस एम स्वयं दरभंगा शहर के सड़कों पर उतरें। उनके नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर द्वारा हजमा चौक, बाकरगंज लहेरियासराय, बेलवागंज लहेरियासराय क्षेत्र में कई प्रतिष्ठानों को, वहाँ के कर्मियों या उपस्थित ग्राहकों द्वारा मास्क का प्रयोग करते नहीं पाए जाने पर 7 जुलाई से 10 जुलाई 2020 तक के लिए सील कर दिया गया है। बेलवागंज लहेरियासराय अवस्थित टीवी, रेफ्रिजरेटर व वाशिंग मशीन के विक्रेता प्रतिष्ठान के अंदर डीएम श्री त्यागराजन एस एम ने स्वंय प्रवेश कर उपस्थित ग्राहकों व प्रतिष्ठान के कर्मियों की जाँच की। वहाँ सभी मास्क पहने हुए थे। इस अभियान के दौरान सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, नगर आयुक्त घनश्याम मीणा एवं उप निदेशक जन सम्पर्क उपस्थित थे।