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22.09.2021 (दरभंगा) : पंचायत चुनाव, 2021 के दौरान अभ्यर्थियों को प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित वाहन प्रकार व संख्या के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया/उप मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन अथवा दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों का प्रयोग मतदान के समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। मतदान तिथि के दिन मतदान की प्रक्रिया सही ढ़ंग से चल रही है तथा अपने मतदान अभिकर्त्ता को देखने के लिए जिला परिषद् सदस्य के अभ्यर्थियों को 01 हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं सरपंच पद के अभ्यर्थियों को चालक सहित 01 यांत्रिक दुपहिया सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए अनुमान्य किया गया है। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच पद के अभ्यर्थी के लिए कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं किया गया है। मतदान तिथि के दिन अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा।