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21.05.2018 (पटना) : समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम कुमार रवि के अध्यक्षता में मद्य-निषेध एवं उत्पाद मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में डीएम ने बताया कि आम नागरिकों के सुविधा के लिए सूचना जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष सं0-0612-2282012 चालू कर दिया गया है, जिसपर शराब संबंधी शिकायत की सुचना दी जा सकती हैं।

सहायक उत्पाद आयुक्त को निर्देश दिया कि अवैध शराब की जप्ती हेतु अभियान चलाकर निरंतर छापामारी की जाय। बैठक में डीएम ने सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया कि पूरी तत्परता एवं मुश्तैदी से विदेशी एवं देशी शराब की जप्ती की जाय। डीएम श्री कुमार रवि ने बताया कि अब तक कुल 8862 कांड में 17346 गिरफ्तारी हुई है, 393 वाहन जप्त किया गया है, जिसमें 80 वाहन के अधिहरण का प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बाकी वाहनों के अधिहरण का प्रस्ताव अतिशीघ्र भेजा जाय। 341 मकान एवं दुकान से शराब की बरामदगी की गई है, जिसमें मात्र 31 मकानों के अधिहरण का प्रस्ताव भेजा गया है। बाकी मकानों का अधिहरण प्रस्ताव शीघ्र भेजा जाए। बैठक में डीएम ने जप्त शराब को शीघ्र विनष्टीकरण करने का निर्देश सहायक उत्पाद आयुक्त को दिया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि जप्त गाड़ी के मालिक अगर उपस्थित नहीं होते हैं, तो जप्त गाड़ी का नीलामी किया जाय।

डीएम ने निर्देश दिया कि संबंधित आई.ओ., सभी थानाध्यक्ष वैसे अधिहरण का प्रस्ताव जिसमें सी.डब्लू.जे.सी. में आदेश पारित है, को स्वयं लेकर अगले सोमवार को समीक्षा बैठक में उपस्थित होंगे। बैठक में उन्होंने विशेष लोक अभियोजक को उत्पाद मामलों में लगातार स्पीडी ट्रायल कराने का निर्देश दिया। डीएम श्री रवि ने बताया कि बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के कांडों में स्पीडी ट्रायल के तहत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीस-02 पटना के न्यायालय द्वारा हमीदा खातून एवं राम चन्द्र सिंह दोनों को दस-दस वर्ष का कारावास एवं एक-एक लाख रुपये की जुमार्ना की सजा दी गई है। माह जनवरी से लेकर अब तक 4830 लीटर विदेशी, शराब 390 लीटर अवैध वियर, 4088 लीटर अवैध चुलाई शराब तथा 26444 लीटर अवैध जाबा महुआ बरामद की गई है।

उक्त बैठक में प्रभारी पदाधिकारी मद्य-निषेध कोषांग राजेश कुमार, सहायक उत्पाद आयुक्त, विशेष लोक अभियोजक सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।