दुष्कर्म मामले में गुड्डू झा को आजीवन कारावास
November 05, 2022
04.11.2022 (दरभंगा) : श्री विनय शंकर, विशेष न्याधीश (पोक्सो एक्ट), के न्यायालय द्वारा एक नाबालिग के दुष्कर्म मामले में दोषी पाते हुए जिले के एक गाँव निवासी आरोपित गुड्डू झा को आजीवन सश्रम कारावास व 50 हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उक्त राशि नहीं देने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस घटना के बारे में बयाया जाता है की तीन अगस्त 2020 को ढाई साल की मासूम अपने घर के बाहर बहनो के साथ खेल रही थी तभी गुड्डू झा ने पीड़िता को बाइक पर बिठा कर ले गया। जब पीड़िता की माँ बच्ची को खोजने निकली तो वह पूल के पास बेहोश मिली। बच्ची को DMCH इलाज के लिए ले जाया गया। दिनांक 04.08.2020 को FIR दर्ज की गयी। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद अभियुक्त गुड्डू झा के विरुद्ध धारा 376 ए बी भा.द.वि. एवं 06 पोक्सो एक्ट में आरोप गठन किया गया। न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास हेतु 10 लाख रूपए का भुगतान DLSA को करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से अभियोजन का संचालन डॉ. विजय कुमार पराजित, विशेष लोक अभियोजक, (पोक्सो एक्ट) ने किया।

















































04.07.2019 (दरभंगा): दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर दरभंगा सहित मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न ज्ञापन सौंप रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।



























