September 03, 2020

02.09.2020 (दरभंगा) : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण का खतरा बढ़ने की सूचना देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का शत-प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु दिए गए आदेश के आलोक में डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम एवं एसएसपी बाबूराम द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करते हुए दिनांक 03 सितंबर 2020 तक संपूर्ण जिला में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु लोगों को अवगत कराने के लिए लाउडस्पीकर तथा अन्य माध्यम से प्रचार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त दरभंगा एवं जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, दरभंगा को संपूर्ण नगर क्षेत्रों में विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर एवं अन्य प्रचार माध्यमों से मास्क पहनने हेतु वृहद प्रसार प्रचार कराने को कहा गया है।
सभी अनुमंडल मुख्यालय में सम्बंधित पदाधिकारी को भी कहा गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी,थाना अध्यक्ष द्वारा प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों/प्रखंड क्षेत्रों में लाउडस्पीकर/विभागीय वाहन में लगे पी.ए.एस द्वारा मास्क पहनने हेतु लगातार प्रचार प्रसार किया जाएगा। दिनांक 04 सितंबर 2020 से अगले 10 दिन तक पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के उपयोग की जांच करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने हेतु सघन अभियान चलाया जाएगा। इसे सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर एक मास्क इनफोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। यह सेल विकास आयुक्त, दरभंगा के नेतृत्व में जिला आपदा कार्यालय में संचालित रहेगा। जिसका दूरभाष संख्या - 06272-245055 होगा। इनके सहयोग हेतु अभिषेक रंजन, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, दरभंगा मोबाइल नंबर - 7678646862 कार्य करेंगे। इनफोर्समेंट सेल का दायित्व दिया गया है कि दिनांक 4 सितंबर 2020 से प्रतिदिन मास्क चेकिंग हेतु प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को ससमय चेकिंग के लिए प्रस्थान कराने तथा चेकिंग समाप्ति के पश्चात उनके द्वारा दिन में किए गए कार्यों का अनुश्रवण करते हुए समय के थानावार प्रतिदिन तैयार करके अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे। जिला क्षेत्र में मास्क/वाहन की जांच हेतु निम्न प्रकार से दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, इसके साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में मास्क/वाहन चेकिंग का दायित्व दिया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों, चौक-चौराहों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को अपने स्तर से पुलिस बल के साथ मास्क चेकिंग का सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है एवं संध्या समय जिला इंफॉर्मेशन सेल को प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है। सभी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जिन स्थलों यथा - बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कारखानों आदि में मास्क के उपयोग में ढिलाई बरती जाती है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे बंद कराना सुनिश्चित करेंगे।
इसी प्रकार जिन सार्वजनिक वाहनों में चालक अथवा सवारी के द्वारा मास्क का उपयोग करने में शिथिलता पाई जाती है, तो उन्हें भी कानूनी कार्रवाई कर जप्त किया जाय। उपरोक्त कार्रवाई करने हेतु संबंधित अनुमंडलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में यथा आवश्यक 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश पारित कर कानून व्यवस्था भी कर सकते हैं।
दुकानों आदि में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी व्यवसाय संघ जैसे संस्थाओं से भी स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार अन्य संगठन जैसे - टेंपो चालक संघ, परिवहन से जुड़े व्यापारी संघ आदि से संपर्क कर उनके माध्यम से भी सहयोग प्राप्त कर मास्क का उपयोग सभी स्थानों पर सुनिश्चित कराएंगे। आदेश के अनुसार सभी संबंधित पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से सरकार के उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई को काफी गंभीरता से लिया जाएगा।