28.09.2017 (दरभंगा) : सोशल मीडिया पर अभिवयक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है की सोशल मीडिया पर समाचार के नाम पर बने ग्रुप तथा अन्य नाम से बने ग्रुप पर कभी-कभी ऐसे समाचार या तथ्य भी प्रेषित हो रहे हैं, जिसकी सत्यता प्रमाणित नहीं है। कई तथ्य बिना पुष्टि के सीधे कट-पेस्ट /फॉरवर्ड किये जा रहे हैं। इन सबकों ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया यथा Whatsapp/Facebook/Twitter आदि के एडमिन एवं सदस्यों के लिए डीएम डॉo चंद्रशेखर सिंह व एसएसपी सत्यवीर सिंह (आईपीएस) दरभंगा के संयुक्त आदेश से निम्नांकित अनुदेश दिया गया है।

(1) ग्रुप एडमिन वही बनें जो उस ग्रुप के लिए पूर्ण जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व का वहन करने में समर्थ हो। (2) अपने ग्रुप के सभी सदस्यों से ग्रुप एडमिन पूर्णतः परिचित होने चाहिए। (3) ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा गलत बयानी, बिना पुष्टि के समाचार, जो अफवाह बन जाए, पोस्ट किये जाने पर या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाले पोस्ट पर ग्रुप एडमिन को तत्काल उसका खंडन कर उस सदस्य को ग्रुप से हटाना चाहिए तथा इसकी सुचना पुलिस को तत्काल देनी होगी। (4) अफवाह, भ्रामक तथ्य, सामाजिक समरसता के विरुद्ध तथ्य पोस्ट होने पर सम्बंधित थाना को भी तत्काल सुचना दी जानी चाहिए। (5) ग्रुप एडमिन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर तथा पुलिस को सुचना नहीं देने पर उन्हें भी इसका दोषी माना जायेगा और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। (6) Facebook/Twitter आदि पर जातीय, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करना, ऐसे Video/Picture तथा ऐसे पोस्टों पर विवादित टिप्पणी करना दंडनीय अपराध है। (7) दोषी पाए जाने पर (IT Act) तथा (IPC) की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।