Patna

19.03.2019 (पटना) : जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी कुमार रवि द्वारा आज शांतिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सहभागितापूर्ण लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु श्रीकृष्ण स्मारक भवन में सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर उन्हें प्रशिक्षण दिया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि अपने सेक्टर के अंदर अवस्थित 10-12 मतदान केन्द्रों की पूर्ण जिम्मेवारी का निर्वाहन करते हुए मतदान के दिन क्या-क्या जरूरी है, सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करायें। अपने अधिनस्थ सभी मतदान केन्द्रों को एक पेज पर नजरी नक्शा बनाये जिसमें भेद्य टोला को भी चिन्हित करें एवं हमेशा साथ रखें। उन्होंने कहा की सेक्टर के सभी मतदान केन्द्र आधा घंटा के अंदर कवर करेंगे अन्यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी से अतिरिक्त मोटरसाईकिल की व्यवस्था करायेंगे। सभी सेक्टर पदाधिकारी, मतदान स्तरीय पदाधिकारी से पी0डब्लू0डी0 मतदाता की सूची प्राप्त कर अपने साथ रखेंगे। सेक्टर पदाधिकारी ए0एस0डी0 मतदाता की सूची अपने साथ रखेंगे। सेक्टर पदाधिकारी विगत चुनाव का मतदान प्रतिशत प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर अपने साथ रखेंगे। मतदान केन्द्र पर शेड का सर्वे कर शेड लगवाने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशनुसार दिव्यांग मतदाताओं को टोला से मतदान केन्द्र तक ले जाने हेतु ई-रिक्शा चलाने की व्यवस्था करेंगे। मतदान केन्द्र पर रैम्प एवं व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ फोटो पहचान पत्र वितरित करेंगे। फोटो वोटर स्लीप वितरित करना एवं जो वितरित नहीं होता है उसे अल्फावेटिकल रूप में सूचीबद्ध कर सील करते हुए वापस लौटायेंगे। 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केन्द्र को चिन्हित कर वहाँ लाईट एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं, यथा-मतदान के लिए फर्नीचर, बिजली, पानी, रैम्प, अगर मतदान केन्द्र पर शेड की व्यवस्था नहीं है तो शेड की व्यवस्था करायेंगे।उन्होंने कहा की ई0वी0एम0 एवं वीवीपैट रखने की जगह पर पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था हो। वीवीपैट कभी धूप में नहीं रखा जाय। धूप में रखने से वी0वी0पैट0 खराब हो सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के बैठने के लिए बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था करायेंगे। सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सेंसिटिव एरिया का पहचान कर लेंगे। जिस पर असमाजिक तत्वों के द्वारा कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डरा-धमका कर मतदान कराने की संभावना है। All Women बूथ की पहचान करेंगे। जिस मतदान केन्द्र पर सभी मतदान कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारी महिला होंगी। चलंत मतदान केन्द्र एवं मोडल मतदान केन्द्र की पहचान करेंगे। नदी पार के मतदान केन्द्रों के लिए नाव की व्यवस्था है या नहीं इससे सुनिश्चित कर लें।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रतिनियुक्त फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) को प्रशिक्षण देते हुए कहा कि गठित फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) अपने-अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आवा-जाही के मार्ग पर अवस्थित चेक पोस्ट/नाका पर रह कर भारी मात्रा में नकद, अवैध शराब, अवैध शस्त्र, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट तथा कोई भी संदेहास्पद वस्तु की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा चेकिंग की पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी करायेंगे। सेक्टर पदाधिकारी एवम पुलिस पदाधिकारी के साथ वीडियोग्राफर प्रतिनियुक्त रहेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकार ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) जहां व्यय अधिक होने की संभावना है, वहां जगह बदल-बदल कर अपने-अपने क्षेत्र में अलग-अलग प्वाईंट पर चेकिंग करेंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का उल्लंघन का मामला पाया जाता है अथवा कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित टीम के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई सामान किसी राजनीतिक दल या अभ्यर्थियों के द्वारा भारी मात्रा में ले जाया जा रहा है तो उसे जप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बहुमूल्य धातु यथा-सोना, चांदी एवं प्लेटिनम एक किलो से अधिक ले जाया जा रहा है तो उसे जप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी या राजनीतिक दल 10000/- रुपये से अधिक नकद व्यय नहीं कर सकते हैं। 10000/- रुपये तक ही नगद व्यय कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी 50000/- से अधिक की राशि राजनीतिक परियोजन से ले जा रहे हैं तो उसे सन्देहास्पद मानकर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। लेकिन ध्यान रहे कि आम आदमी को परेशानी न हो। अगर चेकिंग के दौरान 10 लाख से अधिक की नकद राशि पायी जाती है तो आयकर विभाग को खबर कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर गठित व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग के द्वारा विधान सभा वार फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) का दैनिक अनुश्रवण किया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि cVigil एप पर जो शिकायत आती है, उसका समाधान 100 मिनट के अंदर किया जाना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ELe-Traces एप को डाउनलोड करें, इस एप के माध्यम से आपके द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं लोकेशन की जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं निर्वाचन आयोग को मिलता रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स निजी सम्पति के उपर लगाता है तो इसका लिखित अनुमति संपत्ति के मालिक से लेना होगा। शहरी क्षेत्र में इसकी जांच नगर निगम के पदाधिकारी करेंगे। सरकारी संपत्तियों या सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह का पोस्टर बैनर, झंडा कटाउट नहीं लगाया जा सकता है। निजी वाहनों पर छोटे पोस्टर लग सकते हैं। व्यवसायिक वाहनों पर कोई भी पोस्टर बैनर या झंडा तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक की निर्वाची पदाधिकारी की अनुमति न प्राप्त हो जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सभी सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारियों के साथ बैठक प्रत्येक शनिवार को करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड स्तपर पर प्रत्येक बुधवार को सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड (FS) एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ई0वी0एम0/वीवीपैट मशीन की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे तथा अपने क्षेत्र में सतर्क एवं तटस्थ रहकर कार्रवाई करेंगे।

इस अवसर पर एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि सभी सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, फ्लाईंग स्क्वायड (FS) तथा स्टैटिक सर्विलांस टीम (SST) के पदाधिकारी की भूमिका लोक सभा निर्वाचन, 2019 में अतिमहत्वपूर्ण है। एसएसपी ने कहा कि भेद्य टोलों की पहचान कर असमाजिक तत्वों एवं संगीन अपराधियों के उपर की गई कार्रवाई की नियमित सूचना देंगे। सभी पदाधिकारी आपस में समन्वय बनाकर, मिलजुल कर समय-सीमा के अंदर सिस्टमैटिक तरीके से एक साथ कार्य करें, ताकि स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने का लक्ष्य पूरा हो सके।